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जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ को आगामी 2 अगस्त तक पूर्णतः बंद रखें

जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ को आगामी 2 अगस्त तक पूर्णतः बंद रखें

कवर्धा 13 जुलाई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र में दिये निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित “मून सिटी क्लब“ एफ.एल.4(क) क्लब में स्थित बार रूम एवं स्टॉफ रूम तथा क्लब में स्थित संग्रहण स्थल को 20 जुलाई 2020 से दो अगस्त 2020 तक कुल 14 दिवस पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है। शुष्क अवधि पर मदिरा का अवैध विक्रय एवं उपभोग न हो सुनिश्चित किया जावे।

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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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