छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

नगर पालिक निगम ने 6 लोगों का भवन अनुज्ञा को किया निलंबित निगम से स्वीकृत नक्शे के विरूद्ध नेहरू नगर पूर्व में कर रहे थे निर्मार्ण

BHILAI:-नगर पालिक निगम के जोन-1 नेहरू नगर के भवन निर्माण अधिकारी सुनील अग्रहरी ने स्वीकृत नक्शे के विरूद्ध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। नेहरू नगर पूर्व के छह भू-खंड मालिकों  के नाम नोटिस जारी कर किया है। तत्काल प्रभाव से भवन अनुज्ञा को निलंबित कर दिया है। साथ ही भू-खंड स्वामियों को निर्माण पर रोक लगाने की चेतावनी भी दी है।

निगम कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया दस्तावेज

निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के आदेशानुसार भवन निर्माण अधिकारी ने 19 मार्च 2020 को नेहरू नगर पूर्व प्लाट नंबर- 75/15 के मालिक ललित जैन,  प्लाट नंबर 75/14 रीना जैन, प्लाट नंबर 75/28 रविन्द्र जैन, प्लाट नंबर 48/08 सचिन जैन,  प्लॉट नंबर 97/91 कमलेश चौबे और जगदीश बाबू को स्वीकृत नक्शे के विरूद्ध निर्माण पर रोक लगाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। सभी भू-खंडधारियों को भू-खंड से संबंधित दस्तावेज भवन निर्माण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत के निर्देश दिए थे। निर्देश के बावजूद किसी भी भू-खंडधारी ने भवन निर्माण अधिकारी या विभाग में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे इस बात का समाधान होता है कि इनके द्वारा प्रावधानों के विरूद्ध कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार उपरोक्त भूखंडधारियों की भवन अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भवन निर्माण अधिकारी ने सभी भूखंडधारियों को निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोकने और जारी नोटिस के पश्चात मौके पर किसी भी प्रकार से निर्माण पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी है। जिसके लिए भू-खंडधारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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