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अस्थायी ठेलो को रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति

अस्थायी ठेलो को रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति

कवर्धा, 03 जुलाई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने आपातकालीन सेवाओं एवं आबकारी मदिरा दुकानों को छोड़कर अन्य छूट प्राप्त दुकानों, संस्थानों को बंद करने का समय सायं 7 बजे निर्धारित किया गया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अस्थायी ठेलो को रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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