NTA घोषित कर सकता, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक Can declare NTA, Supreme Court stays order of Bombay High Court

नीट (यूजी) रिजल्ट 2021 का इंतजार कर रहे 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। उच्चतम न्यायालय ने कल, 28 अक्टूबर 2021 को हुई एक सम्बन्धित मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नीट यूजी 2021 परीक्षा परिणाम घोषित करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें एनटीए को दो उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा के आयोजन करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में नीट यूजी परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में माना सकता है कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस कोर्सेस में दाखिले के लिए 12 सितंबर 2021 को आयोजित नीट (यूजी) 2021 प्रवेश परीक्षा के नतीजों की तारीख के बारे में अपडेट जल्द परीक्षा पोर्टल, neet.nta.nic.in पर या एनटीए के रिजल्ट पोर्टल ntaresults.nic.in पर जारी किया जा सकता है।
नीट रिजल्ट पर आज होनी थी सुनवाई
बता दें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा नीट यूजी रिजल्ट 2021 घोषित करने पर लगी रोक हटाने और नीट परीक्षा के दो उम्मीदवारों के लिए फिर से आयोजन के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी। इस पर 27 अक्टूबर और कल, 28 अक्टूबर हुई सुनवाई के बाद जारी शीर्ष अदालत ने रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय में हुई सुनवाई में एनटीए ने कहा था कि नीट यूजी रिजल्ट 2021 तैयार कर लिये गये हैं और शीर्ष अदालत के फैसले के बाद परिणाम घोषित कर दिये जाएंगे। ऐसे उम्मीदवारों को नीट परीक्षा पोर्टल और एनटीए रिजल्ट पोर्टल पर नीट यूजी 2021 रिजल्ट को लेकर नजर बनाए रखनी चाहिए।
एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील याचिका में कहा कि 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों के NEET UG रिजल्ट 2021 को सिर्फ 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के लिए रोका नहीं जा सकता है। इस वर्ष महामारी के चलते शैक्षणिक सत्र शुरू करने में पहले ही देरी हो चुकी है।