छत्तीसगढ़

तत्कालीन सीएमओ को तीन साल का कारावास

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़ मुगेली- विशेष न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,मुंगेली के न्यायालय में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुंगेली नारायण प्रसाद खुंटले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13(1)(डी) के तहत दोनों धाराओं में 3-3 वर्ष के कारावास एवं 2-2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में नगर पंचायत पंडरिया में नगर पालिका अधिकारी के पद पर लोकसेवक के रूप में पदस्थ होते हुए आरोपी द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग -2 के पद पर नियुुक्ति के लिए प्रार्थी से एक लाख रुपये रिश्वत की रकम प्राप्त की गई। अभियोजन ने कुल 18 अभियोजन साक्षियों द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने निर्णय में अपराध को गंभीर बताते हुए इसे निर्धन, बेरोजगार एवं मेहनत विद्यार्थियों के लिये नियुक्ति के अवसर पर से वंचित करने वाला एवं उनका मनोबल गिराने वाला लेख किया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र पांडेय ने पैरवी की।

 

 

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सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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