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मूल्य से अधिक दर पर नमक और प्रतिबंधित पान मसाला बेचने पर  20 हजार का जुर्माना

मूल्य से अधिक दर पर नमक और प्रतिबंधित पान मसाला बेचने पर 
20 हजार का जुर्माना
नारायणपुर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
– कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा निर्देश पर जिले में नमक की कलाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर नमक और प्रतिबंधित वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नारायणपुर में जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर नियत्रंण के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कलेक्टर सुश्री निधि साहू के निर्देशन में खाद्य और नापतौल विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने आज नारायणपुर के बखरूपारा स्थित दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर नमक और प्रतिबंधित पान मसाला (गुटका) बेचा जा रहा था। दुकानदार पर विधिक माप नियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर नमक बेचने और प्रतिबंधित पान मसाला बेचने पर  10-10 हजार रूपए इस तरह कुल बीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। निरीक्षण टीम में खाद्य और नापतौल विभाग के श्री म्यूवेक ठाकुर, श्री चंद्रशेखर नेताम और श्री टेकेश्वर प्रसाद साहू के अलावा नगर पालिका के कर्मचारी शामिल थे।
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सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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