Husband Killed his Wife: पति को छोड़कर कहीं और… फिर रची हत्या की साजिश, पत्नी को शिशु पाल पर्वत से धक्का देकर उतारा मौत के घाट, ऐसे हुआ खुलासा

महासमुंद: Husband Killed his Wife: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में 22 मार्च को शिशु पाल पर्वत पर एक युवती की लाश मिलने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। प्रारंभ में यह घटना एक हादसा लग रही थी जिसमें युवती के फिसलकर गिरने का संदेह था लेकिन पुलिस जांच में यह सामने आया कि युवती की मौत किसी दुर्घटना से नहीं बल्कि उसके पति ने उसे शिशु पाल पर्वत से धक्का देकर हत्या की थी।
मृतका की पहचान और घटना की सच्चाई
Husband Killed his Wife: 22 मार्च को बलौदा थाना में सुरेश कुम्हार नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि वह शिशु पाल पर्वत पर पुजारीपाली के अजय बरिहा को देखने गया था जहां उसे एक युवती की लाश पड़ी हुई मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग व पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर के मेकाहारा भेज दिया। युवती की लाश लगभग 10-12 दिन पुरानी थी। बाद में 25 मार्च को चतुर्भुज मानिकपुरी ने युवती की पहचान खीरबाई मानिकपुरी के रूप में की।
Read More : MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला, नरवाई जलाई तो नहीं मिलेगा किसान कल्याण योजना का लाभ
शादी में विवाद और हत्या की वजह
Husband Killed his Wife: पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि खीरबाई मानिकपुरी की शादी चार साल पहले जलपुर के भोज राज मानिकपुरी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़े और विवाद शुरू हो गए जिसके कारण खीरबाई ने अपना घर छोड़ दिया और सरायपाली में किराए के मकान में रहने लगी। 6 मार्च को खीरबाई ने अपने परिजनों को बताया कि वह काम के बाद अपने पति भोज राज से मिलने जाएगी और वह उसके साथ रहने को तैयार है।
फोन डिटेल और लोकेशन से हुआ पर्दाफाश
Husband Killed his Wife: पुलिस ने दोनों के फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैक की जिससे यह पता चला कि आखिरी कॉल दोनों के बीच हुई थी और दोनों की लोकेशन शिशु पाल पर्वत पर थी। इसके बाद पुलिस ने भोज राज को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में भोज राज ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ वाद-विवाद के बाद उसे धक्का दे दिया, जिससे खीरबाई की मौत हो गई।
गिरफ्तारी और मामला दर्ज
Husband Killed his Wife: पुलिस ने आरोपी पति भोज राज मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 238 और 103 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस हत्या को लेकर सभी साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं और जल्द ही आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा।