छत्तीसगढ़
दहशतगर्दी करते शेख ईमारान उर्फ शेख मुसा उर्फ गिलू 01 बदमाश को धारदार चाकू सहित किया गया गिरफ्तार । २-जप्त हथियार – 01 नग धारदार चाकू ।

दहशतगर्दी करते शेख ईमारान उर्फ शेख मुसा उर्फ गिलू 01 बदमाश को धारदार चाकू सहित किया गया गिरफ्तार । २-जप्त हथियार – 01 नग धारदार चाकू ।
छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट l
नाम आरोपी :-
- शेख ईमारान उर्फ शेख मुसा उर्फ गिलू पिता शेख रमजान उम्र 22 वर्ष निवासी फजल बाडा गांधी चौक के पास कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गुण्डा बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग कार्यवाही कर क्षेत्र में अडेबाजों, आदतन बदमाशों पर सतत् निगाह रखी जा रही है। दिनांक-04.09.26 को जरिये मुखबीर मोबाईल से सूचना मिली कि आरोपी शेख ईमारान उर्फ शेख मुसा उर्फ गिलू के द्वारा मिनी स्टैडियम गौवमेंट स्कूल के पास धारदार हथियार लहराकर आने जाने वाले लोगों डरा धमका रहा है कि मुखबीर की सूचना से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गगन कुमार (भा.पु.से.), को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी शेख ईमारान उर्फ शेख मुसा उर्फ गिलू को पकडा, गया जिनके पास धारदार 01 नग चाकू मिला आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप. क. 502 / 26, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।


