प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा पंजीयन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा पंजीयन।
बिलासपुर, 3 अगस्त 2026/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों के लिए बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 तक कर दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। समय-सीमा बढ़ने से ऐसे किसानों को राहत मिलेगी, जो पूर्व निर्धारित तिथि तक पंजीयन नहीं करा सके थे।
जिले में खरीफ 2026 के लिए धान सिंचित, धान असिंचित एवं मक्का फसल को अधिसूचित किया गया है। योजना के तहत किसानों को बीमा प्रीमियम का केवल 2 प्रतिशत अंशदान करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। धान (सिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम 1,320 रुपये तथा धान (असिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम 946 रूपये एवं मक्का फसल के लिए 792 रूपये निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक आपदा अथवा कटाई उपरांत नुकसान होने की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर बैंक, लोक सेवा केंद्र, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन 14447 अथवा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर सूचना दर्ज करा सकते हैं।
योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान ले सकते हैं। अऋणी किसानों को आवेदन के साथ आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका (बी-1), बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र तथा मोबाइल नंबर सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बटाईदार, अभिभावक एवं साझेदार किसानों को फसल साझा अथवा काश्तकार घोषणा पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

