अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से बनेंगे नए राशन कार्ड, सदस्य जोड़ने एवं विलोपन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन
अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
कवर्धा, 16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम नागरिकों को सरल एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम-2016 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्ड के नवीन आवेदन, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने तथा सदस्य विलोपन की प्रक्रिया को सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। अब जिले के नागरिक लोक सेवा केंद्रों के साथ-साथ स्वयं भी सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिले के सभी नगरीय निकायों एवं विकासखंडों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अंत्योदय राशन कार्ड के लिए पात्र आवेदकों को अपनी पात्रता के अनुसार संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इनमें विशेष पिछड़ी जनजातियों के जाति प्रमाण-पत्र, विधवा अथवा एकाकी महिला, गंभीर असाध्य बीमारी से पीड़ित, दिव्यांग, निराश्रित, विमुक्त बंधुआ मजदूर तथा आवासहीन व्यक्तियों से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र शामिल हैं। इसी प्रकार प्राथमिकता राशन कार्ड के लिए भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषक, असंगठित श्रमिक तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिक श्रेणी के आवेदकों को संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर हितग्राही को 30 रुपये निर्धारित सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड होने के बाद आवेदक को आवेदन रसीद क्रमांक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का संबंधित सत्यापन अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम-2016 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पात्रता का परीक्षण कर राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति उपरांत डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त राशन कार्ड पीडीएफ तैयार किया जाएगा।
हितग्राही अपने राशन कार्ड की प्रति संबंधित कार्यालय, लोक सेवा केंद्र अथवा स्वयं सेवा-सेतु पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। राशन कार्ड उपलब्ध कराने के समय हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान में जाकर अथवा फेस ई-केवाईसी के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने के लिए भी निर्देशित किया जाएगा। जिले में अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन एवं सामान्य राशन कार्ड के कवर जिला खाद्य शाखा द्वारा संबंधित कार्यालयों एवं लोक सेवा केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि पात्र हितग्राही ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाते हुए समय पर आवेदन करें। साथ ही इस व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में बैनर-पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा, ताकि पात्र परिवारों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो सके।


