बिलासपुर में शादी का झांसा देकर यौन शोषण, आरोपी सूरज यादव गिरफ्तार

बिलासपुर में शादी का झांसा देकर यौन शोषण, आरोपी सूरज यादव गिरफ्तार
भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट बिलासपुर, 21 अप्रैल 2026। थाना तोरवा क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, प्रार्थिया ने 19 जून 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सूरज यादव पिता स्व. जयराम यादव, निवासी अशोक नगर थाना सरकंडा ने जून 2025 में उससे पहचान बढ़ाई थी। आरोपी ने शादी करने का वादा कर प्रार्थिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया।
प्रार्थिया की शिकायत पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 340/2026 धारा 69 भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी तोरवा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल आरोपी की पतासाजी शुरू की।
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी सूरज यादव को अशोक नगर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को 20 जून 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
SP बिलासपुर का बयान: महिला संबंधी अपराधों के प्रति बिलासपुर पुलिस संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है ताकि पीड़िताओं को न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
कानूनी जानकार: BNS की धारा 69 के तहत “शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध” बनाना अपराध है। इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कोर्ट ऐसे मामलों में चैट, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों को अहम सबूत मानती है।



