थाना सरकंडा:सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई*

थाना सरकंडा:सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई*
भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट l आरोपी के कब्जे से धारदार लोहे का तलवार जप्त
आरोपी का नाम- जाहीद शेख उर्फ चिढ़ढ़ा (उम्र 20 वर्ष), निवासी चांटीडीह पठान मोहल्ला, नगीना मस्जिद के पास, सरकंडा, बिलासपुर
*श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर) श्री पंकज पटेल, एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में सरकंडा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार आर्य के नेतृत्व में असामाजिक तत्वों और गुंडा-बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सरकंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सरकंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर धारदार तलवार लहराकर आम जनता को डराने-धमकाने वाले एक शातिर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक बड़ी लोहे की तलवार जब्त की गई है।
घटना का विवरण: दिनांक 16.06.2026 को टाउन भ्रमण के दौरान थाना सरकंडा के आरक्षक वीरेंद्र साहू और रंजीत खाण्डे को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि चांटीडीह क्षेत्र में एक लड़का हाथ में तलवार लेकर लहरा रहा है और आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने गवाहों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदेही को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम जाहीद शेख उर्फ चिढ़ढ़ा (उम्र 20 वर्ष), निवासी चांटीडीह पठान मोहल्ला, नगीना मस्जिद के पास, सरकंडा, बिलासपुर बताया।
जब्ती एवं कानूनी कार्रवाई: आरोपी के कब्जे से एक लोहे की धारदार तलवार बरामद की गई, जिसे जब्त कर लिया गया। आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर उसे दिनांक 16.06.2026 को गिरफ्तार किया गया।
पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और रिमांड:
पुलिस के अनुसार आरोपी जाहीद शेख उर्फ चिढ़ढ़ा का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अपराध की गंभीरता और गैर-जमानती प्रकृति को देखते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।


