नलकूप खनन में अनियमितता की दोषी पाए जाने पर 4 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित 4 Rural Agricultural Extension Officers suspended for being found guilty of irregularities in tube well mining

नलकूप खनन में अनियमितता की दोषी पाए जाने पर 4 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित
कवर्धा, 05 दिसम्बर 2021। केन्द्रीय क्षेत्रीय विशेष पिछड़ी जनजाति योजना अंतर्गत कृषकों के द्वारा खनित नलकूप में अनियमितता तथा शर्तो के विपरित काम करने में दोषी पाए जाने पर कृषि विभाग ने 4 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित हुए कर्मचारियों में बोड़ला विकासखंड के लरबक्की क्षेत्र में पदस्थ श्री परमेश्वर सिंह धु्रव, बोरियाक्षेत्र के श्री मानसिंह मरकाम, पंडरिया विकासखंड के नेउर क्षेत्र में पदस्थ श्री मोहन यादव, कुकदूर क्षेत्र के श्री महेन्द्र भास्कर शामिल है। निलंबित हुए इन सभी कर्मचारियों का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि कवर्धा में निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने विशेष पिछड़ी जनजाति योजना अंतर्गत नलकूप खनन में हुए अनियमितता की शिकायत को संज्ञान में लेकर कृषि उपसंचालक श्री एम.डी. डडसेना को जांच करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जांचदल गठित किया गया। जांच दल मौके पर निरीक्षण किया। टीम द्वारा की गई जांच में बोड़ला विकासखंड के लरबक्की, बोरिया पंडरिया विकासखंड के नेउर और कुकदूर क्षेत्र में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दोषी पाए गए। दोषी पाए गए सभी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।