छत्तीसगढ़

सिम उपभोक्ताओं के दस्तावेज पर फर्जी सिम निकालकर दुरुपयोग करने वाले आरोपी चढ़े कोटा पुलिस के गिरफ्त में*

  • सिम उपभोक्ताओं के दस्तावेज पर फर्जी सिम निकालकर दुरुपयोग करने वाले आरोपी चढ़े कोटा पुलिस के गिरफ्त में*

(1) अपराध क्रमांक 645/2025 धारा 318(4) बी. एन.एस. 66(सी) आई. टी. एक्ट

नाम आरोपीगण –
1–द्वारिका साहू पिता स्व.दिलीप साहू उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 10 डाक बंगला पारा कोटा

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा चेतना अभियान के तहत सभी अपराधों में त्वरित एवं सख्त वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में दिनांक 24.06.2025 को प्रार्थी करीम मोहम्मद लिखित में आवेदन पेश किया की डाक बंगला कोटा निवासी द्वारिका साहू मोबाइल दुकान का पी.ओ.एस.एजेंट है जो प्रार्थी के दस्तावेज का छलपूर्वक उपयोग करते हुए उसके नाम का सिम निकालकर मोबाइल में उपयोग कर आर्थिक लाभ अर्जित कर गलत दुरुपयोग कर रहा है कि आवेदन पर थाना कोटा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक 645/2025 धारा 318(4) बी.एन.एस. 66(सी) आई. टी. एक्ट कायम कर आरोपी द्वारिका साहू पिता स्व. दिलीप साहू उम्र 22 वर्ष निवासी डाक बंगला कोटा को त्वरित विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी श्री तोपसिंह नवरंग , प्र.आरक्षक 938 घनश्याम आडिल , आरक्षक 252 जलेश्वर साहू एवं ACCU का विशेष भूमिका रही।

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