छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

आंनद बिहार कालोनी संचालक के खिलाफ निगम ने कराया एफ आईआर दर्ज

दुर्ग! नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र के बोरसी वार्ड मे निर्मित आनंद बिहार फेस 3 के डायरेक्टर सुभाष कुशवाहा द्वारा कालोनी निवासियों और निगम प्रशासन के साथ की गई धोखाघड़ी के लिए कल दिनांक 12 जुलाई को पदम्नाभपुर थाना चैकी में सुभाष कुशवाहा के खिलाफ एफआईदर्ज करायी गयी।

उल्लेखनीय है कि आंनद बिहार कालोनी निवासियों द्वारा की गई शिकायत पर जिला प्रशासन के अधिकारी और निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने स्वयं मौके पर जाकर दस्तावेजों की जांच की गई । जांच में कालोनी निर्माण के विकास में अनियमितताए बरती गई है । कालोनाईजर द्वारा छ.ग. नगर पालिक निगम एवं अधिनियम 2013 की धारा 11,12,13 का उल्लंघन किया गया है जो अपराध की धारा 420 भा.द0सं. तथा नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 सी, धारा 36 के तहत् स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी के संचालक सुभाष कुशवाहा के विरुद्ध प्रथम सूचना लिखित में दर्ज कराया गया । ज्ञात हो कि 11 जुलाई को निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आंनद बिहार फेस 3 में राजस्व विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नगर निगम दुर्ग द्वारा जांच की गई । जांच के लिए संचालक लैण्ड मार्क डेवलपर्स को स्थल हेतु उपस्थित होने निर्देश दिया गया था। परन्तु कालोनाईजर स्थल पर उपस्थित नहीं हुये । कालोनाईजर द्वारा छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम का उलंघन किया गया, साथ ही छ.ग. शासन के साथ किये गये अनुबंध का भी उल्लंघन किया गया तथा कालोनी निवासियों के साथ घोखाघड़ी की गई । जिसके तहत् आईपीसी की धारा 420 के तहत् एफआईआर दर्ज कराया गया ।

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