ग्राम पंचायत राज अधिकारी के रिक्त पद भरने का रास्ता साफ
सबका संदेश न्यूज -आयोग की पुनर्विचार अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की
प्रयागराज। ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुनर्विचार करने की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अर्जी खारिज कर दी है । कोर्ट के इस आदेश से विज्ञापन संख्या 7(3)2015 की भर्ती में बचे पदों पर नियुक्तियां हो सकेंगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने करुणेश कुमार व दो अन्य की विशेष अपील पर आयोग द्वारा दाखिल पुनर्विचार अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया। अपील पर अधिवक्ता ऋषिकांत सिंह और अरविंद कुमार पांडे ने विरोध किया। इनका कहना था कि करुणेश कुमार व अन्य ने पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आवेदन किया था। जिन्हें 87 अंक प्राप्त हुए। जो कट आफ मेरिट अंक के बराबर हैं। भर्ती में प्रतीक्षा सूची तैयार ना करने का प्रावधान किया गया था। इसके बदले यह व्यवस्था की गई थी, कि जितने पद विज्ञापित हुए हैं उससे 25 फीसदी अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा।
कई लोगों ने चयनित होने के बावजूद कार्यभार भी नहीं ग्रहण किया। और काफी संख्या में पद रिक्त रह गए। अपीलार्थियों का कहना है था कि उन्होंने कट ऑफ मार्क से अधिक अंक प्राप्त किए हैं । ऐसे में उन्हें भी चयनित कर नियुक्ति दी जाए। नियुक्ति न देने के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जिसे विशेष अपील में चुनौती दी गई। विशेष अपील को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही आयोग को एवं राज्य सरकार को खाली बचे पदों पर अपीलार्थियों की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया और यह भी कहा था कि 21 दिसंबर 2018 से पहले प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ।आदेश का पालन करने के बजाय आयोग ने पुनर्विचार अर्जी दी। जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
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