छत्तीसगढ़

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू

शांत परिक्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्युजिकल हॉर्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एम्पलीफायर का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

नारायणपुर, 30 नवम्बर 2023 – उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के प्रकरण डब्ल्यूपीपीआईएल नंबर  88/2023 में पारित आदेश 20 नवंबर 2023 के पालन में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 5 (2) एवं धारा 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया है। अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाएं के 100 मीटर की परिधि को शांत परिक्षेत्र घोषित किया गया है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 2000 के नियम 3 (1) एवं 4 (1) के तहत् परिवेशीय ध्वनि पैमाने की सीमा पृथक-पृथक एरिया निर्धारित किया गया है, जिसमें औद्योगिक, वाणिज्य, आवासीय तथा शांत परिक्षेत्र शामिल है। शांत परिक्षेत्र अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम 100 मीटर की दूरी तक पटाखे न फोड़े जाएं। इनसे 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हॉर्न या म्युजिकल हॉर्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एम्पलीफायर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र मे दिन के समय 75 डीबी रात के समय 70 डीबी, वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय 65 डीबी रात के समय 55 डीबी, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डीबी रात के समय 45 डीबी तथा शांत प्ररिक्षेत्र में दिन के समय 50 डीबी और रात के समय 40 डीबी ध्वनी पैमाने की सीमा निर्धारित की गई है। दिन का समय अर्थात प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक और रात्रि का समय अर्थात रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। उक्त आदेश का उल्लघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा

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