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न्यायिक अधिकरण ने उल्फा पर प्रतिबंध बढ़ाने की पुष्टि की, म्यांमा में समूह के 200-250 सदस्य हैं

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) सरकार ने एक न्यायिक अधिकरण के समक्ष कहा है कि पिछले 35 वर्षों से प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के म्यांमा में लगभग 200-250 सदस्य हैं तथा वर्तमान में उसके पास लगभग 200 हथियार होने की आशंका है। अधिकरण ने उग्रवादी समूह पर प्रतिबंध और पांच वर्ष के लिए बढ़ाये जाने की पुष्टि की है।

उल्फा की गतिविधियों के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति माइकल जोथानखुमा के नेतृत्व वाले अधिकरण ने 21 मई को पुष्टि की कि उल्फा और उसके सभी गुटों, शाखाओं और मुखौटा संगठनों को 27 नवंबर, 2024 से पांच साल के लिए ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

अधिकरण का गठन यह निर्णय करने के लिए किया गया था कि क्या उल्फा तथा उसके सभी गुटों, शाखाओं और मुखौटा संगठनों को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

सुनवायी के दौरान, सरकारी प्रतिनिधियों ने अधिकरण के समक्ष कहा कि परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा ‘संप्रभु’ असम की मांग करता है और ‘इस लक्ष्य को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है।’’

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अधिकरण को बताया गया है कि ‘‘फिलहाल, उल्फा के अधिकांश सदस्य या नेता म्यांमा में ही हैं और वहां चार बड़े शिविर चलाते हैं। उल्फा परिचालन और रसद उद्देश्यों के लिए अन्य भारतीय विद्रोही समूहों के साथ भी संबंध बनाए रखता है।’’

सरकारी वकीलों ने अधिकरण के समक्ष कहा, ‘‘उल्फा के पास काफी संख्या में सदस्य हैं (200-250) तथा वर्तमान में उसके पास लगभग 200 हथियार होने की आशंका है। यह संगठन सुरक्षा बलों पर हमले, विस्फोट आदि सहित हिंसा के कृत्यों में संलिप्त रहता है। यह संगठन असम राज्य में राष्ट्रीय दिवसों के समारोहों का बहिष्कार करता रहता है तथा इन दिनों में विस्फोटों के माध्यम से विध्वंसकारी कृत्यों को अंजाम देने का प्रयास करता है।’’

असम सरकार ने यह भी बताया है कि पिछले पांच वर्षों में उल्फा के 56 सदस्यों के साथ-साथ 177 ‘’फ्रंटमैन (दिखावटी प्रतिनिधि), ‘ओवर ग्राउंड वर्कर’ (सहयोगी), समर्थक या सहानुभूति रखने वालों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 63 सदस्यों ने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

यह भी बताया गया है कि इस अवधि के दौरान 26 (एमक्यू 81-04, एके सीरीज-02, पिस्तौल- 21) हथियार, 515 गोलियां, नौ ग्रेनेड और दो आईईडी बरामद किए गए।

केंद्र की ओर से पेश वकीलों ने यह भी कहा कि असम सरकार ने केंद्र सरकार को उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए अपने औचित्य प्रस्तुत करते हुए समूह की गतिविधियों का ब्योरा दिया है, जिसमें दर्ज मामले, दाखिल आरोप पत्र, उल्फा सदस्यों की गिरफ्तारियां, उल्फा के संपर्क सदस्यों या ‘फ्रंटमैन’ की गिरफ्तारियां आदि शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने कहा कि उल्फा के खिलाफ दर्ज 15 मामलों का ब्योरा भी उसके विचारार्थ लाया गया है, जिनमें तीन आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

अधिसूचना के अनुसार आरोप पत्रों के अवलोकन से यह भी पता चला है कि उल्फा जबरन वसूली, हत्या के प्रयास, अनधिकृत हथियार रखने, राज्य के खिलाफ साजिश रचने और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है।

उल्फा को पहली बार 1990 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था और तब से प्रतिबंध को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

भाषा अमित दिलीप

दिलीप

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