छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

अवैध प्लाटिँग पर कार्यवाही के बाद रजिस्ट्री पर रोक लगाने लिखा निगम ने पंजीयक को पत्र: After the action on illegal plating, the corporation wrote a letter to the registrar to ban the registry

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत विशेष दस्ता, तोडफ़ोड़ दस्ता एवं जोन की टीम ने अवैध प्लाटिंग पर कृपाल नगर कोहका में कुछ दिन पूर्व विशेष दस्ता के नोडल अधिकारी एवं उपायुक्त सुनील अग्रहरी के नेतृत्व में कार्यवाही की थी! लगभग 1 एकड़ के प्लॉट में अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से मार्ग संरचना तैयार किया जा रहा था जिसे हटाया गया था और मुरूम की जब्ती की गई थी! कोहका पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 9 भूखंड खसरा क्रमांक 6810/3 एवं 6810/4 का कुल रकबा 0.360 हेक्टेयर पर बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से छोटे-छोटे भूखंडों में विखंडित कर अवैध प्लाटिंग करने को लेकर तथा अवैध रूप से भूमि का विखंडन तथा अवैध कॉलोनी का निर्माण करना नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) का उल्लंघन निगम ने माना है! इसलिए अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने खसरा क्रमांक 6810/3 एवं 6810/4 की रजिस्ट्री पर रोक लगाने पंजीयन कार्यालय दुर्ग को पत्र प्रेषित किया है! अपर आयुक्त श्री द्विवेदी ने कहा कि अवैध प्लाटिंग के इस प्रकार के अन्य मामलों पर भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी!

उल्लेखनीय है कि निगमायुक्त प्रकाश सर्वे ने अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा पर कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन के अधिकारी को दिए हुए हैं जिसके परिपालन में ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने भिलाई निगम क्षेत्र में निरंतर कार्रवाई की जा रही है!

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