छत्तीसगढ़

वन अधिकार अधिनियम, पेसा कानून एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण सम्पन्न

वन अधिकार अधिनियम, पेसा कानून एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण सम्पन्न
 
नारायणपुर, 21 मार्च 2021- जिला मुख्यालय नारायणपुर में वन अधिकार अधिनियम, पेसा कानून एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित किया गया था। जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170 क एवं ख के संबंध में विभिन्न प्रावधानों का विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने कही। प्रशिक्षण में उन्होंनेे कहा कि जनजाति समुदाय के अधिकारों की जानकारियां कार्यशाला प्रशिक्षकों द्वारा दी जा रही है,  उपस्थित समाज प्रमुख इसका लाभ ले निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण से लोगों में जागरूकता आएगी। प्रशिक्षण में उपस्थित जनपद पंचायत नारायणपुर अध्यक्ष श्री पंडीराम वड्डे ने कहा कि वनाधिकार पट्टा, पेसा कानून और धारा 170 क एवं ख की जानकारियां बहुत आवश्यक है। इसके प्रावधानों को समझना और जागरूक होना आदिवासियों के हित में है। इस प्रशिक्षण में भू-राजस्व संहिता अधिनियम 1959 के अधीन प्रावधान 170 क एवं ख का विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया। इसके साथ ही अन्य विषयों में वन अधिकार कानून 2006 का इतिहास एवं परिभाषा वन अधिकार अधिनियम की क्रियान्वयन में संस्थागत व्यवस्था, सामुदायिक अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं मान्यता 5वीं अनुसूची क्षेत्र एवं पंचायत उपाबंध सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जानकारी दिया गया। उक्त विषयों पर प्रश्नोत्तरी कर का आयोजन किया। उक्त प्रशिक्षण में डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोण्डागांव श्री जी.आर.शोरी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री ए.सी. बर्मन के अलावा वन, शिक्षा एवं राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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