सेवा से पदच्युत करना पर्याप्त नहीं, न्याय तो तभी होगा जब अपराधी को फांसी होगी-अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा छ.ग Dismissal from service is not enough, justice will be done only when the culprit is hanged – Scheduled Caste United Front Chg

सेवा से पदच्युत करना पर्याप्त नहीं, न्याय तो तभी होगा जब अपराधी को फांसी होगी-अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा छ.ग.
कांकेर। भानुप्रतापपुर में दिनंाक-29.03.2021 को दलित समाज की नाबालिक युवती के साथ बलात्कार की घटना घटित किये जाने से थाना भानुप्रतापपुर में अपराध क्रं. 96/2021 धारा 376 डी, 506 भादवि., 3(2)(ट) एस.टी.एस.सी. एक्ट 4, 6 पास्को एक्ट प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है अपराध पंजीबद्ध उपरांत उप निरीक्षक (वन टाईम) किशोर तिवारी थाना कांकेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित उप निरीक्षक किशोर तिवारी कांकेर थाना हाल-रक्षित केन्द्र कांकेर के द्वारा की गई गंभीर कदाचरण एवं अनुशासनहीनता के संबंध में श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर की ओर से निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था प्रकरण की गंभीरता एवं पीड़िता के गरिमा को ध्यान में रखते हुए श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर के संवैधानियक प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार दिनंाक-26.04.2021 को निलंबित उप निरीक्षक किशोर तिवारी थाना कांकेर हाल-रक्षित केन्द्र कांकेर को ‘‘विभागीय सेवा से पदच्युत’’ किया गया है। छ.ग. में इस तरह का पहला घटना होगा जिसमेें एैसे गंभीर प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही किया गया है। सर्व आदिवासी समाज छ.ग. एवं अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा जिला उ.ब. कांकेर की ओर से प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही के लिए प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है।
सर्व आदिवासी समाज छ.ग. के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई एवं अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा छ.ग. के प्रदेश अध्यक्ष रतन टांडिया एवं जिला उ.ब. कांकेर के छत्तीसगढ़िया सर्व गांड़ा समाज के द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है तथा न्याय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक-29.04.2021 को सम्पूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर में चक्का जाम की घोषणा की गई थी किन्तु प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही एवं कोविड-19 कोरोना संक्रमण काल के दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए चक्का जाम एवं धरना प्रदर्शन को आगामी तिथि तक स्थगित किया गया है इस संबंध में संयुक्त बैठक कर आगामी रणनीति तय की जायेगी।
समाज के द्वारा शासन एवं प्रशासन को यह संदेश है कि केवल किशोर तिवारी को विभागीय सेवा से पदच्युत कर देना ही पर्याप्त नहीं है न्याय को तब होगा जब उसेे
गिरफ्तार कर फांसी की सजा होगी तथा जितने सहअभियुक्त कारावास में है उन्हें न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दी जायेगी। समाज अपनी बेटी के लिए तब तक लड़ता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। उपरोक्त जानकारी संयुक्त रूप से रतन टांडिया, सहदेव सोनवानी, नरेन्द्र बेसरे, रामाधार दुग्गा, प्रदीप कुलदीप के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई ।