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‘शक्ति अधिनियम’ के तहत सरकार का बड़ा फैसला, रेप के दोषियों को मिलेगी मौत की सजा, Major decision of the government under ‘Shakti Act’, death penalty will be given to the culprits

महाराष्ट्र / महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को शक्ति एक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा है ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा. राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी दी ।  अनिल देशमुख ने कहा कि आज हमने शक्ति एक्ट पर चर्चा की । यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है. हमने इस अधिनियम के मसौदे पर चर्चा की । उन्होंने कहा कि इस मसौदे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान है. कैबिनेट ने मसौदे को मंजूरी दे दी है ।  अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा । इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है । ट्रायल 30 दिनों में होगा. महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है. यह कानून राज्य की महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने में मदद करेगा ।  महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा, जो दो दिन चलेगा । सदन से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजेगा जाएगा. प्रस्तावित कानून के तहत, प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा ।

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