
पुलिस व BSF की संयुक्त टीम ने छः नक्सलीयों को किया गिरफ्तार
बंदूक बनाने का मशीन व अन्य सामान भी बरामद
दिनांक 26/09/ 2020 को पुलिस एवं बीएसएफ के जवानों द्वारा संयुक्त पार्टी बनाकर सर्चिंग पर रवाना हुए जहाँ सर्चिंग के दौरान ग्राम जुगाड़ गांव से लगे घने जंगल
के पास लाडी के पास पुलिस पार्टी को देख कर एक व्यक्ति संदिग्ध तौर पर भाग रहा था। पीछा करते चैतू राम के लारी को पुलिस एवं बीएसएफ के जवानों ने घेराबंदी की जिसमें नक्सली चैतू राम मंडावी, सोमजी मंडावी, मंगलू राम
मंडावी, सोमरू नरेटी, सुधीर नुरूटी, सुंदरलाल आँचला को पकड़ने में सफलता हासिल किया। चैतू राम मंडावी से पूछताछ करने पर बताया कि प्रतिबंधित माओवादी
संगठन के लिए हथियार बनाना एवं नक्सलियों का प्रचार-प्रसार हेतु काम करना बताया नक्सली सोमजी मंडावी मंगलू राम मंडावी सोमरू नुरूटी सौधेर नुरूटी, सुंदर आँचला के द्वारा बताए कि चैतू राम मंडावी के पास
नक्सली के लिए भरमार बंदूक बनाने के लिए आना बताएं एवं सभी नक्सलीयों ने प्रचार प्रसार पाम्पलेट, बैनर, पोस्टर को गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार करना कबूल किए।
बीएसएफ बल एवं पुलिस पार्टी उक्त नक्सलीयों को बीएसएफ कैंप टोडा में लेकर आए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनु. अधि. अंतागढ़ थाना प्रभारी कोयलीबेड़ा सौरभ उपाध्याय के साथ आर. 633 सुखदेव ध्रुव, आर. 1102 शिव नेताम, बीएसएफ बल के साथ बीएसएफ कैंप पहुंच कर बाद जुगाड़ जो घोर नक्सली अति संवेदनशील में पहुंचकर इन नक्सलियों के पास से भरमार बंदूक बनाने वाला मशीन, बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट एवं नक्सलियों का मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 19 डीजे 1989 नगद 7500/- रुपए को पुलिस द्वारा जप्त किया गया।
गिरफ्तार किये गए नक्सलियों में चैतू राम मंडावी पिता स्व. जान सिंह मंडावी उम्र 55 वर्ष निवासी पटेल पारा ग्राम जुगाड़, सोमजी मंडावी पिता स्वर्गीय जान सिंह मंडावी उम्र 45 वर्ष निवासी पटेल पारा जुगाड़, मंगलू राम मंडावी पिता स्वर्गीय महादेव मंडावी उम्र 25 वर्ष निवासी भगवान थाना ओरछा जिला नारायणपुर, सोमरू नरेटी पिता स्वर्गीय सुकलाल नरेटी उम्र 25 वर्ष निवासी थोड़े बड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर, सौधेर पिता स्वर्गीय नुरूटी उम्र 22 वर्ष निवासी बोगाना थाना ओरछा जिला नारायणपुर, सुंदर लाल आँचला पिता आयातू आँचला उम्र 22 वर्ष निवासी गोदुल।
को कोयलीबेड़ा थाना के द्वारा अपराध क्रमांक 22/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट 10,12,16, (1) (क) 20, 23, 38,(2) 39,(2 )वी. वी. कि क. नि. अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।
सभी नक्सलियों को न्यायिक रिमांड पर विशेष न्यायालय जगदलपुर भेजा गया है।