छत्तीसगढ़

नाबालिग बालक के साथ मारपीट एवं चाकू से हमला करने के प्रकरण में पुलिस की वैधानिक कार्यवाही।

नाबालिग बालक के साथ मारपीट एवं चाकू से हमला करने के प्रकरण में पुलिस की वैधानिक कार्यवाही।

शांति व्यवस्था भंग करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने की आशंका पर तीन युवकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।

धारा 170 सहपठित धारा 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत तीनों युवकों के विरुद्ध कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत।

कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, धार्मिक आस्था का सम्मान सुनिश्चित करने तथा अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर जिले के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाए। ऐसे तत्वों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री लालजी सिन्हा द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने, विवाद उत्पन्न करने एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

कार्यक्रम के दौरान नाबालिग बालक के साथ मारपीट एवं चाकू से हमला

दिनांक 28 सितंबर 2026 को ग्राम हरिनछपरा में सतनाम धूनी कार्यक्रम के दौरान गाली-गलौज करने से मना करने पर विवाद हुआ। इस दौरान नाबालिग बालक के साथ कथित रूप से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की गई तथा चाकू से पेट में वार कर उसे घायल कर दिया गया। घटना के बाद घायल बालक को उपचार हेतु जिला अस्पताल, कवर्धा ले जाया गया। मामले में थाना सिटी कोतवाली, कवर्धा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 433/2026, धारा 296, 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना के पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई।

तीन युवकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

उक्त प्रकरण से संबंधित कृस्टल गर्ग, कुनाल चतुर्वेदी एवं समीर पात्रे, निवासी ग्राम भालूचुवा, थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम के विरुद्ध शांति व्यवस्था भंग करने तथा संज्ञेय अपराध घटित करने की आशंका को गंभीरता से लेते हुए थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 170 सहपठित धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। तीनों युवकों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि धार्मिक आयोजनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर शांति एवं सद्भाव बनाए रखें। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न करने अथवा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास न करें। जिले में शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस द्वारा नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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