छत्तीसगढ़

दीगर जिला से आकर भारी मात्रा में देषी प्लेन मदिरा शराब परिवहन करने वाले आरोपी केदार साहू, राजेंद्र साहू पर हिर्री पुलिस की कार्यवाही l

दीगर जिला से आकर भारी मात्रा में देषी प्लेन मदिरा शराब परिवहन करने वाले आरोपी केदार साहू, राजेंद्र साहू पर हिर्री पुलिस की कार्यवाही l

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेन्द्र साहू की रिपोर्ट l
आरोपियों के कब्जे से 100 पाव देषी प्लेन मदिरा कुल 18 लीटर एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल को किया गया जप्त
आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्युडिषियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
अपराध क्रमांक 282/2026, धारा -34(2), 59(क) आबकारी. एक्ट
दिनांक घटना समयरू- 24.09.2026 के 12ः35 बजे
घटना स्थल रू- ग्राम भोजपुरी कौषिक ढाबा के सामने थाना हिर्री जिला बिलासपुर छ.ग.
आरोपीगण रू- 1. केदार साहू पिता परस राम साहू उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर 02 सरगांव थाना सरगांव जिला मुंगेली छ.ग. मो. 6260326836
2. राजेन्द्र साहू पिता बलदाऊ साहू उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 02 सरगांव थाना सरगांव जिला मुंगेली छ.ग. मो. 7995286658 मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्रीमती राजेष जोषी से आवष्यक दिषा निर्देष प्राप्त कर थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु टीम बनाई गई है। दिनांक 24.09.2026 को मुखबीर से सूचना मिला कि सरगांव तरफ से भोजपुरी टोलप्लाजा तरफ मोटर सायकल से भारी मात्रा में शराब परिवहन की सूचना पर गवाह एवं स्टॉफ के साथ ग्राम भोजपुरी कौषिक ढाबा के सामने घेराबंदी कर पकड़े आरोपी 01 केदार साहू पिता परस राम साहू उम्र 25 साल साकिन वार्ड नंबर 02 सरगांव थाना सरगांव जिला मुंगेली छग 02 राजेंद्र साहू पिता बलदाऊ साहू उम्र 20 साल साकिन सरगांव थाना सरगांव जिला मुंगेली छ0ग0 के संयुक्त कब्जे से 01 एक सफेद रंग के KINNAUR APPLE लिखा कार्टुन मे भरा कुल 100 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब यूनिक लिखा एवं छग आबकारी का लेबल लगा हुआ प्लास्टिक के शीशी मे प्रत्येक मे 180 एम एल कुल 18 लीटर जुमला कीमती 8000/- रूपये 02 एक मोटर सायकल सुपर स्प्लेण्डर क्रमांक CG 28 M 7829 को मय चाबी को समक्ष गवाहन मौके पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर जप्त शराब को शील बंद कर मोटरसायकल एवं शराब को कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के तहत कार्यवाही कर ज्युडिषियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में योगदानरू- निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा, प्र0आर0 1215 धर्म्रेद राजपूत, आर 1375 सुखदेव प्रसाद कष्पय, आर. 1383 जितेन्द्र कुमार जगत, आर. 465 सुरज कुर्रे, आर. 642 जयप्रकाष कंवर का विषेेष योगदान रहा।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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