सिरगिटटी पुलिस द्वारा आरोपी देवा दिवाकर उर्फ गोलू को धारदार चाकू के साथ किया गिरफ्तार

सिरगिटटी पुलिस द्वारा आरोपी देवा दिवाकर उर्फ गोलू को धारदार चाकू के साथ किया गिरफ्तार l
छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट l आरोपी द्वारा तिफरा ओव्हर ब्रिज के नीचे हाथ मे चाकू लेकर आम लोगो का डरा धमका रहा था। आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, आरोपी के नाम :- देवा दिवाकर उर्फ गोलू पिता नैनदास दिवाकर उम्र 30 साल निवासी भगत सिंह आजाद नगर तिफरा कुंदरापारा थाना सिरगिटटी जिला बिलासपुर छ.ग. थाना सिरगिटटी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) अपराध क्रमांक 662/2026, धारा 25,27 आर्म्स एक्ट

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अगामी त्योहार मे शांति व्यवस्था बनाये रखने, अशांति फैलाने वालों तथा अड्डेबाजों , नशाखोरी चाकूबाजो पर कार्यवाही करने हेतु श्रीमान उप.महा.निरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह द्वारा निर्देश दिये जाने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सिविल लाईन एवं थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप.पुलिस अधीक्षक आकाश चौधरी के दिशा निर्देश पर सिरगिटटी पुलिस द्वारा बीट आरक्षक द्वारा थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अन्य स्थानो पर सतत निगाह रखी जा रही थी इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति तिफरा ओव्हर ब्रिज के नीचे अपने हाथ मे धारदार चाकू रखकर आने जाने वाले को डरा धमका रहा है जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल आरोपी को घेराबंदी कर आरोपी देवा दिवाकर उर्फ गोलू को हिरासत मे लिया गया तथा आरोपी के कब्जे से एक नग धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरुद्ध 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल दाखिल किया गया है। पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि कानून व्यवस्था भंग करने नशाखोरी एवं सार्वजनिक स्थान मंे बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियो की सूचना तत्काल पुलिस को दे ऐसे असामाजिक त़त्वो के विरुद्ध आगे भी प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही सिरगिटटी पुलिस की निरंतर जारी रहेगी।

