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अतिरिक्त सिलेंडर तुरंत करें सरेंडर, एक घर में सिर्फ एक LPG कनेक्शन; सरकार 1 जून से करने जा रही सख्ती

दिल्ली। केंद्र सरकार ने गैस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर साफ कर दिया है कि एक घर (हाउसहोल्ड) में केवल एक एलपीजी कनेक्शन ही रखा जा सकता है। एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन रखना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है।भारतीय तेल कंपनियों एचपीसीएल, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने संयुक्त रूप से जारी सार्वजनिक सूचना में उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर कर दें। एक जून से इस नियम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य नियम

  • एक परिवार (पति, पत्नी, विवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता) में एक ही रसोई के साथ केवल एक एलपीजी कनेक्शन ही वैध होगा।
  • अतिरिक्त कनेक्शन रखने पर गैस सप्लाई बंद की जा सकती है। सप्लाई तभी बहाल होगी जब सभी अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर कर दिए जाएंगे।
  • अगर अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने के बाद सिर्फ एक बचता है, तो उसे डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) में बदला जा सकता है।
  • पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा।
  • पीएनजी उपयोगकर्ताओं के लिए नई छूट (25 मई 2026 संशोधन)
    पीएनजी कनेक्शन लेने के 30 दिनों के अंदर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
    या फिर ट्रांसफर वाउचर ले सकते हैं, जिससे भविष्य में पीएनजी उपलब्ध न होने वाले क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय कराया जा सकेगा।
    क्यों लिया गया यह फैसला?
    जरूरतमंद परिवारों को नया एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना।
    सब्सिडी वाले सिलेंडरों का दुरुपयोग और ब्लैक मार्केटिंग रोकना।
    पीएनजी जैसी स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना।
    तीनों तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे नियमों का पालन करें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर अतिरिक्त कनेक्शन को सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी करें। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है।

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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