छत्तीसगढ़

नाबालिक बालिका का अपहरण कर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तारधारा 137(2),64 बी. एन.एस. 4 पॉस्को एक्ट

  • नाबालिक बालिका का अपहरण कर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार
    धारा 137(2),64 बी. एन.एस. 4 पॉस्को एक्ट

नाम आरोपी :–

  1. सुमित साहू पिता भागवत साहू उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 09 डोंगरीपारा करगी रोड कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.)

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना अभियान के तहत सभी अपराध पर नियंत्रण कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 23.12.2024 को प्रार्थिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.12.2024 को प्रार्थिया की छोटी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था । जिस पर अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी के पता तलाश हेतु साइबर टीम एवं कोटा पुलिस के सामंजस्य से अपहृत बालिका का राजस्थान में होने की सूचना प्राप्त किया गया। जिस पर निर्देशानुसार श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन कर राजस्थान के लिए रवाना किया गया है , जहां से अपहृत नाबालिक बालिका को आरोपी सुमित साहू पिता भागवत साहू उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 09 डोंगरीपारा करगी रोड कोटा थाना कोटा के कब्जे से बरामद किया गया । जिन्हें ससुरक्षार्थ थाना कोटा लाकर आरोपी सुमित साहू पिता भागवत साहू उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 09 डोंगरीपारा करगी रोड कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, प्रधान आरक्षक 986 पंकज राय, आरक्षक 1216 महादेव कुजूर, आरक्षक 1256 नंद कुमार यादव का विशेष भूमिका रही।

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