छत्तीसगढ़

दुर्गा प्रतिमा स्थापना के संबंध मे कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश जारी

दुर्गा प्रतिमा स्थापना के संबंध मे कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश जारी

देव यादव S S न्यूज़ बेमेतरा
बेमेतरा 06 अक्टूबर 2021-नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखते हुये सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान ने कल एक आदेश जारी कर नवरात्र पर्व के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये हैः-जिसमें मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 बाई 8 फिट होगी परंतु पी.ओ.पी. (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 बाई 15 फिट से अधिक न हो। पण्डाल के सामने कम से कम 5000 वर्गफिट की खुली जगह हो। पण्डाल एवं सामने 5000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्वलन किया जावेगा, उक्त नियत स्थान पर पर अग्नि शमन सुरक्षा के सभी उपाय किया जाना अनिवार्य होगा। ज्योत दर्शन हेतु दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। ज्योत प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी। मंडप/पण्डाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेंगे जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के सार्वजनिक भोज, भंडारा करने की अनुमति नहीं होगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे-धुमाल/ब्रास बैंड तथा अन्य वाद्य यंत्र जिनका पीएमपीओ 200 वॉट से अधिक न हो के बजाने की अनुमति स्थापित पण्डाल अथवा नियत स्थल के 100 मीटर के परिधि के अंतर्गत के लिए होगी। विसर्जन के साथ-साथ अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटाहाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कही रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कही भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पण्डाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति एवं पूजा सामाग्रीयों का विसर्जन नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित किये गये विसर्जन तालाब/कुॅण्ड में ही किया जावेगा। विसर्जन के लिए नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि व समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गो से मूति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सामान्य रूप से सभी वाहन निर्धारित मुख्य मार्ग से ही गुजरेंगे। किसी भी स्थिति में आम यातायात अवरूद्ध न हो। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम 03 दिवस पूर्व संबंधित नगर पालिका कार्यालय को निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी किन्तु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जायेगी जिससे सार्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो। रात्रि 10ः00 बजे तक पण्डाल बंद करना अनिवार्य होगा। इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश/निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। इसी प्रकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के (ओ.ए.न. 38 डब्ल्यू जेड) के मामले में पारित आदेश 05 जुलाई 2021 द्वारा पारित निर्णय मूर्तियों के विसर्जन से राज्य के जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की रोकथाम के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिसमें मुख्य निर्देश हैः-नदी तालाबों में मूर्ति विसर्जन हेतु अस्थाई पॉड/बण्ड बनाया जावे। विसर्जन पूर्व चढ़ाई गयी पूजा सामग्री फूल-पत्र, वस्त्र, कागज, प्लास्टिक के सजावट सामग्री अलग कर लिया जावे तथा उसका निर्गमन उचित तरीके से किया जावे। उसे जलाया ना जावे। मूर्ति विसर्जन स्थल पर पर्याप्त घेराबन्दी, सुरक्षा हेतु सिंथेटिक लाईनर लगाकर रखा जावे। जिससे अवशेष बांस बल्ली लकड़ीयों का पुर्नउपयोग किया जा सके। मूर्तियॉ केवल ईको फ्रंेडली, कच्ची मिट्टीयों से बनाई जावे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्मोकोल और बेक्ट क्ले का उपयोग नहीं किया जावे तथा मूर्तियों की ऊॅचाई कम से कम रखी जावे। इस प्रकार किसी भी स्थिति में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, न्यायालय के आदेशों का अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

देव यादव सबका संदेश न्यूज़ रिपोर्टर नवागढ़ बेमेतरा छत्तीसगढ़ 9098647395

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