खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई Last date for insurance of Kharif crops is 31 July
खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ,
जांजगीर-चांपा,27 जुलाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं।
राज्य में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) को फसल बीमा के लिये बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में सम्मिलित हो सकते है। जोखिम यथा ‘फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेतों में रखे करपा को आसामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान‘ को योजना में प्रावधानित किया गया है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क किया जा सकता है।