छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

मनरेगा कार्य में घोर अनियमितता कोडिया सरपंच धारा 40 के तहत बर्खास्त

लाखों के हेरफेर के आरोप में अनुविभागीय अधिकारी धमधा ने किया ग्राम पंचायत कोड़ीया सरपंच पद से बर्खास्त

दुर्ग – धमधा समीप ग्राम पंचायत कोडिया  ने पूर्व सरपंच झुमुक साहू एवं वर्तमान जनपद सदस्य भूपेंद्र साहू ने रोजगार गारंटी कार्यों एवं अन्य विकास कार्यों के मामले में ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध कलेक्टर दुर्ग व अनुविभागीय अधिकारी धमधा के समक्ष शिकायत किया वहीं आवेदक के बताए अनुसार ग्राम पंचायत कोडीया सरपंच बिसवनतीन बाई ने अपने पद का दुरुपयोग कर शासन की महत्वपूर्ण योजना मनरेगा कार्य में घोर लापरवाही की गई है इस योजना में अपने पद एवं अधिकार का दुरुपयोग करते हुए फर्जी मस्टर रोल तैयार किया गया मास्टर रोल में मनरेगा में कार्य करने वाले लोग का नाम राजनीतिक द्वेष वश उनका नाम ना रखना अवैध रूप से आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया जाना एवं अन्य विकास कार्यों एवं पंचायत के हिसाब किताब में अनियमितता के खिलाफ कलेक्टर दुर्ग में शिकायत की गई दुर्ग कलेक्टर द्वारा एसडीएम धमधा को निर्देशित किया गया फैसले स्वरूप एसडीएम धमधा ने ग्राम पंचायत कोडीया सरपंच को पंचायती राज अधिनियम 1993 धारा 40 के तहत पद को निरस्त किया l

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