छत्तीसगढ़

जिले के सात कृषि केंद्रो का लायसेंस 31 मार्च 2021 तक के लिए निलंबित

जिले के सात कृषि केंद्रो का लायसेंस 31 मार्च 2021 तक के लिए निलंबित

मुंगेली 09 सितम्बर 2020// जिले के सात कृषि केंद्रो का लायसेंस को 31 मार्च 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कृषि केंद्रो में विकास खण्ड़ मुंगेली के मेसर्स सेवा सहकारी समिति मर्यादित नवागांव (चीनू), श्री किशोरी कृपा कृषि केंद्र झगरहट्टा, विकास खण्ड लोरमी के सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिंघनपुरी, श्री राम टेªडर्स मसनी, नवनीत कृषि केंद्र गोंडखाम्ही, मेसर्स नारायण7 प्रसाद अग्रवाल विकास खण्ड पथरिया के दुर्गा टेªडर्स अमोरा शामिल है। इन सभी थोंक व फुटकर उर्वरक दुकानों को कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा के निर्देश पर अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं उपसंचालक कृषि ने अनुज्ञा प्रमाण पत्र को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत 31 मार्च 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया है। अब इन सभी थोंक व फुटकर उर्वरक दुकानदारों द्वारा 31 मार्च 2021 तक किसी भी प्रकार के उर्वरक का भंडारण एवं वितरण नही कर सकेंगे।
कृषि विभाग के उपसंचालक श्री डी.के. ब्यौहार ने बताया कि कलेक्टर श्री एल्मा द्वारा जिले के किसानों को रासायनिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान खरीफ मौसम में एक अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक जिले के टाॅप-20 उर्वरक क्रेताओं की पहचान कर उनकी जांच करते हुए प्रतिवेदन संबंधित डेशबोर्ड पर अपलोड़ करने के निर्देश दिये गये थे। इसके परिपालन में उनके द्वारा उर्वरक क्रेताओं की पहचान की गई। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर उक्त सभी सात कृषि केंद्रो द्वारा वास्तविक किसानों को रासायनिक खाद का वितरण करना नही पाया गया। वास्तविक किसानों को रासायनिक खाद का वितरण नही करने की दोषी पाये जाने पर इन सभी सात कृषि केंद्रो के लायसेंस को 31 मार्च 2021 तक निलंबित कर दिया है।

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