छत्तीसगढ़

जांच से संबंधित दस्तावेज जमा नही करने पर 3 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

जांच से संबंधित दस्तावेज जमा नही करने पर 3 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

 

सबका सँदेश कान्हा तिवारी-
जांजगीर-चांपा 31 अगस्त 2020/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल नें 14 वें वित्त की शिकायत के संबंध में जांच कर्ता अधिकारी के समक्ष जांच संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर 3 ग्राम पंचायत के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला पंचायत कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जनपद पंचायत बलौदा के कुरमा ग्राम पंचायत सचिव श्बलदेव सिंह कंवर, कंडरा ग्राम पंचायत के सचिव श्री देवेन्द्र सिंह कंवर और करमा ग्राम पंचायत सचिव सीलसर्जन से 14वें वित्त की शिकायत के संबंध में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच संबंधि दस्तावेज मांगा गया था। सचिवों ने जांच से संबंधित दस्तावेज जमा नही किये, साथ ही जनपद पंचायत बलौदा में आयोजित सचिवों की बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। संबंधित सचिवों को कारण बताओं सूचना जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया। प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नही पाया गया। सचिवों के उक्त कृत्य को कर्तव्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना मानते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत (आचरण) नियम 1998 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं जनपद पंचायत कार्यालय डभरा को मुख्यालय निर्धारित किया गया है।
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