छत्तीसगढ़

जिला दंडाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने जारी किये आदेश

जिले के 2 केंद्र कंटेनमेंट जोन से हुए मुक्त

जिला दंडाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने जारी किये आदेश

नारायणपुर 2 अगस्त 2020 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जिले के 2 क्षेत्रों मण्डलीपारा खड़ीबहार वार्ड एवं प्री मैट्रिक बालक छात्रावास भवन, बेलगांव (बाकुल वाही) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इस कंटेनमेंट जोन में सक्रिय प्रकरणों की संख्या शून्य होने के उपरांत 14 दिन से अधिक अवधि गुजर जाने एवं उक्त क्षेत्र में एक्टिव सर्विलेंस की गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए क्षेत्रों के संबंध में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने उक्त आशय के आदेश आज जारी कर दिये हैं।

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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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