छत्तीसगढ़

पैन कार्ड से सुधार ले ऐसी गड़बड़ी, वरना 31 मार्च के बाद पड़ेगी भारी

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर- पैनकार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर सभी के लिए एक खास दस्तावेज है और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए होता है। पर्मानेंट अकाउंट नंबर या पैन 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है, इसे आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है।

अधिकारियों के अनुसार यह आधिकारिक दस्तावेज आइडेंटिटी प्रूफ होने के अलावा यूनीवर्सल की भी होता है, जो उस वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने में मदद करता है जो कर योग्य राशि भी हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज होता है।

इसके चलते लोगों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें व्यक्ति का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसमें लिखा पिता का नाम सही होना चाहिए। इनमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हालांकि पैन कार्ड में इन डिटेल्स और नामों में स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे बड़ी आसानी से सुधार सकते है। इस खबर में आपको यही जानकारी दी जा रही है।

 फार्म भरें-

पैनकार्ड में सुधार के लिए एक खास फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म का नाम ‘रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड ऑर/ एंड चेंजेस ऑर करेक्शन इन पैन डेटा है।’ इस फॉर्म को आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर आप सारी डिटेल भरें। जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और आधार नंबर इत्यादि। जैसा कि आप पैन कार्ड में करेक्शन या बदलाव करना चाहते हैं, जहां पर आप परिवर्तन या बदलाव करना चाहते हैं।

उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव करना चाहते हैं तो उसी पंक्ति की बाईं मार्जिन वाले बॉक्स पर क्लिक करें।

ऊपरी कॉलम में आपको अपनी दो हालिया फोटो नत्थी करनी होगी और फोटो के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा। इसके साथ ही आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज भी नत्थी करने होंगे।

यहां पर आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड का प्रूफ भी देना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड की कॉपी भी नत्थी करनी होगी।

31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करवाना जरूरीः केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। आपके पास पैन को आधार से लिंक कराने के लिए करीब 20 दिन का समय बचा है। अगर आपने इस साल 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड से जुड़े काम नहीं किया तो आपका कार्ड नहीं चलेगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

घर बैठे करा सकते हैं लिंक

सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। बाईं तरफ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें।

 

 

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