छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

देर समय तक खुला रखा मेडिकल स्टोर्स तो निगम की टीम लगाया जुर्माना,

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर निगम प्रशासन ने दिखाई सख्त,जमकर वसूला जुर्माना

भिलाई। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 29 जुलाई तक जिले में लगाए गए लाकडाउन के अनुपालन में आज तीसरे दिन भी भिलाई निगम प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों पर सख्त कार्यवाही की। निगम की टीम ने शुक्रवार को निर्धारित समय के बाद भी देर समय तक मेडिकल स्टोर्स खुला रखने वालों पर कार्यवाही की। निगम के सभी जोन के आयुक्त के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क इत्यादि से फेस कवर नहीं करने तथा अनावश्यक बाहर घूमने वालों वालों पर कार्यवाही करते हुए 17 लोगों से 16,300 रुपए अर्थदंड की वसूली की! निगम प्रशासन नागरिकों से अपील करता है कि अति आवश्यक कार्य से बाहर निकलने पर सार्वजनिक स्थलों पर मास्क इत्यादि से चेहरे को इस तरह ढंककर रखें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सके। जोन 04 की टीम ने निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलकर व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण किए जिसमें खुर्सीपार मस्जिद रोड स्थित देवांगन मेडिकल स्टोर्स खुला पाया गया जिससे 2 हजार रूपए अर्थदण्ड वसूला गया! इसी प्रकार नंदिनी रोड स्थित ओम मेडिकल स्टोर्स भी खुला पाए जाने पर इससे भी 2 हजार रूपए अर्थदण्ड वसूला गया। नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु हर व्यक्ति को घर के बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही करने निगम की टीम निगम क्षेत्र के बाजारों व गलियों का निरीक्षण किए और नियमों का उल्लंघन करने वालों से अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही की। जोन क्रं. 02 वैशालीनगर में 05 लोगों से मास्क एवं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने के कारण 6000 रुपए, जोन क्रं. 04 शिवाजी नगर क्षेत्र में 04 लोगों से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 14,500 रुपए, जोन क्रं. 05 सेक्टर एरिया में 08 लोगों से मास्क नहीं पहनने के कारण 1200 रूपए अर्थदंड की वसूली किया गया।

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