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भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुसार पार्क, उद्यान, धार्मिक पूजा स्थल संचालित होगी

*भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुसार पार्क, उद्यान, धार्मिक पूजा स्थल संचालित होगी*सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

*शॉपिंग मॉल खोलने एवं संचालन की अनुमति नहीं*

*कलेक्टर शर्मा ने एस.ओ.पी. की कढाई से पालन करने के निर्देश दिए*

कवर्धा कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये जिले में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसके तहत सार्वजनिक पार्क, उद्यान खुल सकेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी अनुसार धार्मिक, पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति दी जाती है। सभी धार्मिक संस्थान भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. में दिये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। क्लबों में केवल बाहरी (आउटडोर) गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। र्स्पोर्टिंग काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। शॉपिंग मॉल खोलने एवं संचालन हेतु अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट हेतु केवल टेक-अवे की अनुमति पूर्वानुसार होगी। होटल संचालन हेतु अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी अनुसार होगी। सभी होटल संचालक भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. में दिये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट घोषित जोन में लगाए गए प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

*धार्मिक स्थलों में प्रवेश हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी.*

प्रवेश द्वार पर हैण्ड वाश, हैण्ड सेनिटाईजर एवं थर्मल स्कीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। केवल ऐसे व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हो। मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग करने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश द्वार पर कोरोना (कोविड-19) संक्रमण से बचाव के उपाय के संबंध में पोस्ट, स्टैण्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा। संक्रमण के बचाव के संबंध में ऑडियो, विडियो क्लिप के माध्यम से जागरूकता फैलाया जाएगा। आगन्तुक जूते चप्पल स्वयं के वाहन में रखकर प्रवेश करेंगे अथवा प्रत्येक परिवार के जूते चप्पल पृथक रखे जाएंगे। परिसर के अंदर एवं बाहर भीड़ को व्यवस्थित करने एवं सोशल डिस्टेंस बनाये रखने हेतु प्रबंधन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। परिसर के भीतर एवं बाहर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया को सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन अनिवार्य होगा। परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए आगंतुकों की कतार हेतु चिन्हांकन किया जाना अनिवार्य होगा। परिसर में प्रवेश एवं निकास की अलग व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। परिसर में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। एयर कंडिशनर, वेंटिलेशन के उपयोग के संबंध में सीपीडल्यूडी के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना होगा, जिनके अनुसार एयर कंडिशनर उपकरणों का तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए। ह्यूमिडिटी रेंज 40-70 प्रतिशत होनी चाहिए। जहां तक संभव हो ताजा हवा तथा कास वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मूर्तियों, पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी सभाएं निषिद्ध रहेगी। संकमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहां तक संभव हो, रिकार्ड किये गये भक्ति संगीत, गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों या गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक संपर्क न हो। प्रार्थना हेतु सार्वजनिक मेट (चटाई) वर्जित होगा, प्रत्येक आगंतुक स्वयं के मेट (चटाई, दरी) का उपयोग करेंगे। परिसर के भीतर प्रसाद वितरण व जल छिड़काव प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिक रसोई, लंगर, अन्न-दान के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए। परिसर के भीतर व हाथ-पैर धोने वाले स्थानों पर प्रभावी सेनिटाईजेशन का विशेष ध्यान रखा जाए। परिसर में फ्लोर की लगातार सफाई करनी होगी। परिसर में आने वाले आगंतुक एवं कर्मचारी फेस कवर, मास्क, गलोब्स को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे। धार्मिक संस्थान के किसी कर्मचारी, सदस्य में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते है, तो उन्हें परिसर में प्रवेश न करने दे, तथा इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना सुनिश्चित करें। कंटेनमेंट घोषित जोन में लगाए गए प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।

 

 

 

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