छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट के तहत 12 दुकानों में की गई चालानी कार्यवाही

कोटपा एक्ट के तहत 12 दुकानों में की गई चालानी कार्यवाही

मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कमलेश खैरवार एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री उत्कर्ष तिवारी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट-2003 के तहत आज नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) डाॅ. आर.पी. देवांगन, खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी डाॅ. आर.के. बंजारे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुष्पा तिर्की, औषधी निरीक्षक पथरिया श्री रत्नेश कुमार बरगाह, उप निरीक्षक एवं आरक्षक थाना पथरिया एवं टीम सिंह सोलंकी के सहयोग से पथरिया में कोटपा एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 12 दुकानों से 1950 रूपए की चालानी कार्यवाही की गई। कोटपा एक्ट-2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 4 एवं 6 के तहत अधिकतम 200 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

 

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