छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

इस साल के संपत्तिकर जमा करने वाले के लिए 31 मई तक 6.25 प्रतिशत की छूट, पिछले वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर इस माह के अंतिम तारीख तक जमा करने पर नहीं लगेगा अधिभार

BHILAI । वर्ष 2020-21 के संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं को 31 मई तक संपत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है! इसके अतिरिक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय से पूर्व में आदेश जारी होने के बाद संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि तिथि 31 मई 2020 हो गई है ! तिथि बढऩे के बाद निगम मुख्यालय सहित जोन कार्यालय में लोगों ने अपना टैक्स जमा करना प्रारंभ कर दिया है ताकि अनावश्यक अधिभार एवं शास्त्ती से बचा जा सके !

जोन कार्यालय में भी कर सकते हैं संपत्तिकर जमा निगम मुख्यालय के अतिरिक्त जोन कार्यालयों में भी संपत्तिकर जमा किए जा सकते हैं इसके लिए स्पैरो सॉफ्ट. प्रा. लि. ने जोन कार्यालयों में 20 कर्मचारियों की व्यवस्था की हुई है! इन कार्यालयों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए 2 अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी स्पैरो सॉ. लिमिटेड द्वारा टैक्स वसूली के लिए लगाई गई है, ताकि टैक्स जमा करने आने वाले लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े!

लॉक डाउन में 596 करदाताओं ने अपना टैक्स ऑनलाइन किया जमा लॉक डाउन के दौरान 596 लोगों ने अपना टैक्स ऑनलाइन जमा किया है! टैक्स जमा करने वाले करदाता डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीजीसुडा डांट काम में ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करके भिलाई मुंसिपल कारपोरेशन का चयन करने के उपरांत वार्ड एवं अपना आईडी नंबर डालकर डेबिट, क्रेडिट एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकते हैं! इस वेबसाइट पर टैक्स की वर्षवार जानकारी भी देख सकते हैं! ऑनलाइन में किसी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 18001216505 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है!

डोर टू डोर टैक्स कलेक्शन घर-घर जाकर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो अब तक 4724 घरों से लॉक डाउन के दौरान टैक्स कलेक्शन किया जा चुका है! स्पैरो सॉ प्रा. लिमिटेड भिलाई द्वारा डोर टू डोर जाकर टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है इसके लिए इनके 52 कर्मचारी की तैनाती की गई है!

वित्तीय वर्ष 2020-21 के टैक्स में छूट  संपत्तिकर विभाग के प्रभारी अधिकारी तरुण पाल लहरें ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 का संपत्तिकर 31 मई 2020 तक जमा करने वालों को टैक्स में 6.25त्न की छूट प्रदान की गई जा रही है जिसका लाभ लिया जा सकता है, यह छूट इस मई माह के अंतिम तारीख तक लागू रहेगा!

पिछले वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर 31 मई तक जमा करने पर नहीं लगेगा अधिभार वित्तीय वर्ष 2019-20 का संपत्तिकर 31 मई तक जमा करने पर अधिभार एवं शास्ती अधिरोपित नहीं किया जाएगा! शासन के आदेश के तहत 31 मई तक संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं को अधिभार से मुक्त किया गया है, जिसका लाभ करदाता ले सकते है!

सोशल डिस्टेंस का पालन कराने अतिरिक्त काउंटर एवं कर्मचारी निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने सोशल डिस्टेंस एवं मास्क की अनिवार्यता का सख्त पालन करने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए हुए हैं इस बाबत वे स्वयं ही औचक निरीक्षण कर चुके हैं! निगम मुख्यालय में आने वाले करदाताओं के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं तथा स्पैरो  सॉफ्ट. लिमि. के द्वारा कर्मचारियों मे बढ़ोतरी की गई है, ताकि करदाताओं को टैक्स जमा करने में अधिक समय न लगे! सीनियर सिटीजन एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि इन्हें कर जमा करने में अधिक समय न व्यतीत करना पड़े! मुख्य कार्यालय में टैक्स जमा करने आने वाले करदाताओं के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के तहत कुर्सियों की व्यवस्था की गई है तथा करदाताओं को टैक्स जमा करने के लिए स्पैरो के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है!

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