जानिए लॉकडाउन के बाद औद्योगिक इकाइयां किन शर्तों के साथ अपना काम शुरू कर सकेंगी- NDMA issues guidelines on restarting manufacturing industries post lockdown | business – News in Hindi


मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करने की गाइडलाइंस जारी
देश में दो औद्योगिक यूनिटों में गैस रिसाव की घटना के बाद केंद्र सरकार ने इन गाइडलाइन को जारी किया है.
क्या कहती है यह गाइडलाइंस?
ऐसी औद्योगिक इकाइयां जहां गैस रिसाव केमिकल लीक या फिर अन्य तरीके का खतरा है, उन इलाकों का स्थानीय प्रशासन ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार रखें. यह प्लान उसे इकाइयों का और उस इलाके का दौरा करने के बाद तैयार करना होगा.
जरूरत पड़ने पर इन इकाइयों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि तुरंत किसी भी कर्मचारी का कोविड-19 (COVID-19) टेस्ट हो सके और तुरंत उसे क्वारंटाइन किया जा सके. कर्मचारियों के साथ-साथ प्रोडक्ट सेनिटाइजेशन और इकाइयों के सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए. इसकी जानकारी इलाके के संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को इकाइयों द्वारा देनी चाहिए.ये भी पढ़ें- लॉकडाउन में कल से इस भाव पर सोना बेचेगी मोदी सरकार, खरीदने का है ये प्रोसेस
ऐसी औद्योगिक इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनके शुरू होने के बाद पहला हफ्ता सिर्फ ट्रायल के लिए होगा. कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर सारे एहतियात का पालन किया जाए. स्टाफ को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए. इन इकाइयों को एक प्लान स्थानीय प्रशासन के पास देना होगा.
रॉ मटेरियल का स्टोरेज
रॉ मटेरियल का स्टोरेज पुख्ता तरीके से होना चाहिए, बचाव का केमिकल उनके पास मौजूद रहना चाहिए, लॉकडाउन के दौरान रखे गए स्टोरेज मटेरियल की सही तरीके से जांच की जानी चाहिए. इकाई को शुरू करने से पहले हर इकाई का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, सारे उपकरणों और मशीनों की सर्विस होनी चाहिए. ऑपरेशन शुरू करने से पहले कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर जितने भी पास के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जाना चाहिए.
दरअसल कुछ दिनों पहले विशाखापट्टनम हादसा हुआ था, उसके बाद इस बात की जरूरत महसूस हुई थी की औद्योगिक इकाइयों को खोलने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिसकी समीक्षा के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इन गाइडलाइंस को तैयार किया है.
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First published: May 10, 2020, 10:20 AM IST