कोरोना वायरस: भारत में फंसे NRI को राहत, नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न-due to coronavirus Stranded Indians will not lose NRIs status and they do not need to file returns says govt | nation – News in Hindi


NRI को टैक्स में छूट
सरकार ने ऐसे NRI को छूट देने का फैसला किया है जो 22 मार्च से पहले भारत आए थे और 31 मार्च 2020 तक नहीं लौट सके.
NRI की मांग
अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक वित्त मंत्रालंय के अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्री के पास कई NRI ने अपनी बात रखी थी. इन सबका कहना था कि इंटरनैशनल फ्लाइट रद्द होने के चलते ये फंस गए हैं और फिलहाल वो जिस देश में रहते हैं वहां नहीं लौट सकते हैं. ऐसे में उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि उनका NRI स्टेटस कहीं खत्म न हो जाए और उन्हें टैक्स रिटर्न भरना न पड़ जाए. लेकिन वित्त मंत्री ने इन सबको अब राहत दे दी है.
NRI के लिए टैक्स का ये है नियमबता दें कि विदेश में रहने वाले भारत के नागरिकों को यहां टैक्स नहीं देना पड़ता है. शर्त ये है कि वो भारत में 120 दिन से कम रहे. लेकिन लॉकडाउन के चलते फ्लाइट रद्द होने से कई NRI इस लिमिट को पार कर चुके हैं. कई लोग यहां लंबे समय से फंसे हैं. ऐसे में इन्हें डर सता रहा था कि इन्हें टैक्स भरना पड़ सकता है. लेकिन अब सरकार ने इन्हें राहत दे दी है.
ये हैं छूट की शर्तें
सरकार ने ऐसे NRI को छूट देने का फैसला किया है जो 22 मार्च से पहले भारत आए थे और 31 मार्च 2020 तक नहीं लौट सके. साथ ही ऐसे NRI को भी छूट दी जाएगी जो 1 मार्च के बाद कोरोना वायरस के चलते भारत में क्वारंटीन हैं.
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First published: May 9, 2020, 6:57 AM IST