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कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मनमाने नियम नहीं थोप सकतीं हाउसिंग सोसायटी – Housing Society cannot impose arbitrary rules to prevent corona virus | knowledge – News in Hindi

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मनमाने नियम नहीं थोप सकतीं हाउसिंग सोसायटी

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हाउसिंग सोसायटीज की आरडब्‍ल्‍यूए सीमित पाबंदियां ही लगा सकती हैं.

कोरोना वायरस (Coronavirus in India) फैलने से रोकने के लिए हाउसिंग सोसायटीज की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को कुछ अधिकार हैं तो उनकी कुछ जिम्‍मेदारियां भी तय हैं. आईए जानते हैं कि आरडब्‍ल्‍यूए कौन सी पाबंदियां लगा सकती हैं और उन्‍हें किन सुविधाओं का पूरा ख्‍याल रखना है.

कोरोना वायरस (Coronavirus in India) को फैलने से रोकने के लिए हर तरफ सख्‍ती बरती जा रही है. इसी क्रम में मेट्रो और कास्‍मोपॉलिटिन शहरों के साथ ही छोटे-बड़े शहरों में बसी हाउसिंग सोसायटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) मनमाने तरीके से पाबंदियां लागू कर रही हैं. इससे सोसायटीज में रहने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कई मामले ऐसे भी आए हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए परिवारों के साथ आरडब्‍ल्‍यूए ने काफी खराब व्‍यवहार किया है. यही नहीं, कोरोना मरीजों के इलाज में लगे स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों (Corona Warriors) के साथ भी दुव्‍यर्वहार की खबरें आ रही हैं. आइए जानते हैं कि हाउसिंग सोसायटीज (Housing Societies) के अधिकार क्‍या हैं? वे कौन-सी पाबंदियां लगा सकती हैं और कौन-सी नहीं.

ये पाबंदियां लगा सकती हैं रेजिडेंट वेलफेयर ए‍सोसिएशन
नियमों के मुताबिक, जिन सोसायटी के पार्कों में झूले लगे हैं उन्‍हें अस्‍थायी तौर पर बंद करना आरडब्‍ल्‍यूए के अधिकार में आता है. इसके अलावा सोसायटीज में मौजूद इनडोर स्‍पोर्ट्स एरिया, जिम, योग हॉल या मेडिटेशन रूम बंद रहेंगे. वहीं, सोसायटी का क्‍लब भी फिलहाल बंद रखा जाएगा. आरडब्‍ल्‍यू सोसायटी में मौजूद पब्लिक टॉयलेट पर ताला लगाकर इस्‍तेमाल बंद करा सकती हैं. जरूरत महसूस होने पर लिफ्ट भी अस्‍थायी तौर पर बंद की जा सकती है. लेकिन, हाइराइज बिल्डिंग्‍स में लिफ्ट बंद करने के बजाय सैनेटाइजेशन का पूरा ख्‍याल रखना आरडब्‍ल्‍यूए की जिम्‍मेदारी है. अगर किसी फ्लैट में रहने वाले लोग सूखे, गीले और बायोमेडिकल कचरे को अलग नहीं कर रहे हैं तो आरडब्‍ल्‍यूए उन्‍हें टोक सकती है. इसके बाद भी नहीं मानने पर नोटिस जारी किया जा सकता है.

हाउसिंग सोसायटी का समय-समय पर सैनेटाइजेशन कराना आरडब्‍ल्‍यूए की जिम्‍मेदारी है.

लोगों के सुबह-शाम टहलने पर नहीं लग सकता प्रतिबंध
आरडब्‍ल्‍यूए सोसायटी के भीतर किसी भी जगह पर लोगों के इकट्ठे होने पर पूरी तरह पाबंदी लगा सकती है, लेकिन किसी व्‍यक्ति के अकेले या दो लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्‍यान रखते हुए सुरक्षा उपायों के साथ बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं लगा सकती है. आरडब्‍ल्‍यूए लोगों के सुबह और शाम पार्क एरिया में टहलने पर पाबंदी नहीं लगा सकती है. हालांकि, ये नियम रेड, ऑरेंज और ग्रीन एरिया में अलग-अलग हो सकते हैं. यदि आपकी सोसायटी हॉटस्‍पॉट एरिया में है तो सोसायटी जरूरी सामान लेने के लिए घर के एक सदस्‍य के ही बाहर निकलने का नियम लागू कर सकती है. आरडब्‍ल्‍यू सोसायटी में प्रवेश की जगह पर हैंड सैनेटाइज करने के नियम का सख्‍ती से पालन करा सकती है. आरडब्‍ल्‍यूए सोसायटी में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर पाबंदी लगा सकती है. लोगों को जागरूक करने के लिए सोसायटीज में बैनर या हैंडबिल्‍स का इस्‍तेमाल किया जा सकता है.

ये हैं कोरोना संकट के बीच आरडब्‍ल्‍यूए की जिम्‍मेदारियां
हाउसिंग सोसायटी के आरडब्‍ल्‍यूए को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिसेप्शन एरिया या लाउंज का इस्तेमाल बहुत जरूरी होने पर ही किया जाए. साथ ही हाउसकीपिंग स्टाफ उन जगहों को अच्छे से साफ रखें. अगर सोसायटी में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसका मेडिकल कचरा खुले में ना फेंका जाए. सैनिटेशन वर्कर्स को उस फ्लैट के बारे में अलग से बताएं और उस घर से निकलने वाले सभी तरह के कचरे को अलग-अलग बैग्स में भरवाएं. इसके अलावा आरडब्‍ल्‍यूए को यह सुनिश्चित करना होगा कि दूध, सब्‍जी, अखबार या दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने वाले लोग सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही सोसायटी में घुसें. इसके अलावा लिफ्ट के बटन, रिसेप्‍शन एरिया, पार्क, इंटरनल रोड्स के सैनेटाइजेशन की जिम्‍मेदारी भी आरडब्‍ल्‍यूए की ही है. आरडब्‍ल्‍यूए की ओर से रखे गए सिक्योरिटी गार्ड्स, मेंटेनेंस स्टाफ को स्वच्छता के बारे में बताए जाए. साफ सफाई की व्‍यवस्‍था का बार-बार उल्‍लंघन करने वाले घर की कुछ सुविधाएं अस्‍थायी तौर पर काटी जा सकती हैं.

सोसायटी में किसी व्‍यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने या कारोना वारियर्स पर किसी भी तरह का दबाव या गलत व्‍यवहार पर आरडब्‍ल्‍यू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

संक्रमित परिवार पर दबाव डाला तो होगी कानूनी कार्रवाई
आरडब्‍ल्‍यूए किसी व्‍यक्ति को सोसायटी से बाहर जाने से नहीं रोक सकती हैं. खुद आरडब्ल्यूए किसी शख्स या परिवार के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता. इसमें लोगों को ध्‍यान रखने की जरूरत है कि अगर उन्‍हें सोसायटी के बाहर कोई बहुत ही जरूरी काम हो तभी जाएं. लेकिन, अगर इस तरह का शासनादेश आ जाता है तो आरडब्‍ल्‍यूए पुलिस से संपर्क कर शिकायत कर सकती हैं. वहीं, अगर कोई व्‍यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो आरडब्‍ल्‍यूए उसे सोसायटी छोडने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है. अगर एसोसिएशन ने दबाव डाला तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ित परिवार को कोई भी व्‍यक्ति किसी तरीके से परेशान न करे. साथ ही उस परिवार को हर जरूरी चीज मुहैया कराना आरडब्‍ल्‍यूए की जिम्‍मेदारी है.

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First published: May 8, 2020, 3:41 PM IST



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