छत्तीसगढ़

नारायणपुर जिले में धारा 144 बढ़ाई गई कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी ने किया आदेश जारी

नारायणपुर जिले में धारा 144 बढ़ाई गई
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी ने किया आदेश जारी
सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
नारायणपुर 
/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट श्री पी.एस.एल्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि की है। आज जारी ताज़ा आदेश के तहत् नारायणपुर जिले में धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए 17 मई 2020 तक लागू की गई है। आदेश की शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार यथावत रहेगी। यह आदेश जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 या आगामी आदेश जो पहले आए, तक प्रभावशील होगी। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अंतर्गत तक कार्रवाई की जाएगी।
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2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

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