COVID 19 This app is not found in your mobile from today then it will be considered a violation of LOCKDOWN 3 NODAKM | COVID-19: आज से आपके मोबाइल में नहीं मिला यह एप, तो माना जाएगा LOCKDOWN 3.0 का उल्लंघन | lucknow – News in Hindi


अब मोबाइल में यह एप्लिकेशन रखना हुआ अनिवार्य. (फाइल फोटो)
घर से निकलने से पहले आप यह चेक कर लीजिए कि आपके मोबाइल फोन (Mobile Phone) में एक खास एप्लिकेशन (Application) इंस्टॉल है या नहीं.
घर से निकलने से पहले आप यह चेक कर लीजिए कि आपके मोबाइल फोन में एक खास एप्लिकेशन इंस्टॉल है या नहीं. यदि नहीं है तो फौरन आप इस खास एप्लिकेशन इंस्टॉल कर लीजिए. कहीं ऐसा न हो, घर के बाहर निकलते ही आपके मोबाइल की चेकिंग हो जाए और यह एप्लिकेशन नहीं मिलने पर आपको लॉकडाउन 3.0 के उल्लंघन का दोषी करार दे दिया जाए.
कोविड-19 से जुड़े आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन से जुड़ी है बात
दरअसल, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 से जुड़े आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) मोबाइल एप्लिकेशन की. यह एक ऐसा एप्लिकेशन हैं जो हमें न केवल कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी देता है, बल्कि यह भी बताता है कि आपके इर्द-गिर्द कोई कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है. इसके अलावा, इस एप्लिकेशन में मौजूद कई फीचर COVID-19 की जंग लड़ी रही सरकारी एजेंसियों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहे हैं.यह भी पढ़ें: LOCKDOWN 3.0 से छूट पाने के लिए आपको पूरी करनी होंगी सरकार की यह 7 शर्तें, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 3.0 में इस आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है. साथ ही, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन का इंस्टॉल होना अनिवार्य है. इतना ही नहीं, घर से बाहर निकलने के बाद आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ भी ऑन मोड में होना अनिवार्य है.
नोएडा पुलिस ने जारी किए हैं आरोग्य सेतु को लेकर दिशा–निर्देश
उल्लेखनीय है कि 3 मई की देर शाम नोएडा के अपर पुलिस आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि स्मार्ट फोन यूजर्स के मोबाइल पर यदि आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टाल नहीं होगा तो उसे लॉकडाउन 3.0 का उल्लंघन माना जाएगा. साथ ही, उक्त व्यक्ति को लॉकडाउन निर्देश के उल्लंघन का मामला मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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आपको बता दें कि लॉकडाउन के निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस आईपीसी (IPC) की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियिम 2005 (Disaster Management Act 2005) की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई कर रही है. जिसमें जेल से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार लगातार लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वह कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी जानकारियों को जानने और संक्रमण से बचने के लिए आरोग्य सेतु एप को अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करें.
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First published: May 4, 2020, 7:56 AM IST