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बुढ़ापे के लिए बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, मिलता है बैंक FD से ज्यादा ब्याज- personal finance post office Senior Citizen Savings Scheme know features and more | business – News in Hindi

बुढ़ापे के लिए बेहतर है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, मिलता है बैंक FD से ज्यादा ब्याज

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम बेहतर विकल्प

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है. इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है. मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिस (Post Office) विभिन्न प्रकार की डाक सेवाओं के साथ कई तरह की बैंकिंग सर्विस भी मुहैया करवाता है. पोस्ट ऑफिस बुजुर्गों के लिए भी स्कीम ऑफर करता है. इसमें बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है. जी हां, पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर स्कीम है.  वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है. इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है. मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इस योजना के तहत आप अधिकतम 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं.

कब खोल सकते हैं खाता?
खाता खुलवाने की उम्र 60 वर्ष है लेकिन वॉलियंटरी रिटायरेमेंट लेने वाला व्यक्ति जो 55 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं पर 60 वर्ष से कम है वे भी इस अकाउंट को खुलवाकर निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत इस अकाउंट में सिर्फ एक बार पैसा जमा करना होता है.

ये भी पढ़ें: EPFO ने किया अलर्ट! फोन या सोशल मीडिया पर दी ये जानकारी तो आप हो जाएंगे कंगालइस अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं. डिपॉजिट किया जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमांउट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इस अकाउंट में 1000 रुपये के मल्टीपल में पैसे जमा किया जा सकते हैं.

पोस्ट ऑफिस में SCSS खाता कैसे खोलें
आप सभी पोस्ट ऑफिस में एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल सकते हैं. SCSS खाते से अर्जित ब्याज़ अपने आप उसी डाकघर में निवेशक के जुड़े बचत खाते में जमा हो जाता है.

निवेश से टैक्स लाभ
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत आयकर कटौती का लाभ मिलता है. SCSS पर ब्याज़ पूरी तरह से टैक्स लाभ योग्य है. अगर कमाई गई ब्याज़ राशि एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक है, तो स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) कमाए गए ब्याज़ पर लागू होगा. SCSS निवेश पर TDS कटौती की यह सीमा 2020-21 के बाद से लागू है.

अन्य सुविधाएं
इस स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलती है. अकाउंट होल्डर एक या उससे अधिक लोगों को अकाउंट का नॉमिनी बना सकता है. अगर बीच में पैसे निकालने हैं तो एससीएसएस से एक साल बाद पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती है.

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First published: May 2, 2020, 5:45 AM IST



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