लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर ने और कई सेवाओं को दी सशर्त छूट,
दुर्ग। लॉकडाउन के दौरान जिलाधीश दुर्ग द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कुछ व्यवसाय और सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। जिलाधीश अंकित आनंद ने स्टील सिटी से चर्चा करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि, लोगों को ज्यादा परेशानी न हो इसके मद्देनजर कुछ नियमों को शिथिल किया गया है। डब्लुएचओ द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु जारी निर्देशों के तारतम्य में भारत सरकार के आदेश/निर्देश के परिपालन में राज्य शासन के आदेशानुसार कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी दुर्ग ने अपने आदेश के अनुसार पूर्व में जारी आदेश दिनांक 23 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2020 जो कि, 14 अपै्रल रात्रि 12 बजे तक जिले में पूर्णत: तालाबंदी हेतु जारी किया गया था उक्त आदेश की कंडिका स में कतिपय कार्यालय/प्रतिष्ठानों/सेवाओं को छूट प्रदान की गई थी। इसी तारतम्य में जारी आदेश में कंडिका 7 की सूची में कुछ अन्य गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है जिसमें वस्तुओं/सेवाओं के भंडारण पैकेजिंग परिवहन वितरण से संबंधित चाय उद्योग को शामिल किया गया है। इसी तरह कृषि मशीनरी, कृषि उत्पाद से संबंधित दुकानों के साथ कृषि मशीनरी विक्रय और इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानों सप्लाई चेन सहित खुला रखने की अनुमति दी गई है। राज्य मार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेतु दुकानें जो यथासंभव पेट्रोल पम्पों या उसके आस-पास स्थित हों को खुला रखा जाना है। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशानुसार अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़े स्वास्थ्य स्थापनायें जिसमें मेडिकल सप्लाई, उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र की डिस्पेन्सरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधी केन्द्र सहित मेडिकल इक्यूपमेन्ट दुकान लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होग, एम्बुलेन्स, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी की सेवायें संचालित रहेंगी। चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवायें संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी जायेगी। गृहमंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार मेडिकल ऑक्सिजन की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित सेवाओं को शर्तों के अधीन पूर्ण तालाबंदी से छूट प्रदान की गई है जिसमें मेडिकल ऑक्सिजन गैस/लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सिजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टंैक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सिजन क्रायोजेनिक ट्रान्सपोर्ट टैंक, एवियंट वेपोराईजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व, सिलेण्डर वाल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण ईकाइयाँ चालू रहेंगी। उपरोक्त वस्तुओं का परिवहन, उपरोक्त वस्तुओं का अंतर्राज्जीय सीमा पार आवागमन, उपरोक्त वर्णित इकाईयों में कार्यरत स्टॉफ/श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। उक्त सेवा से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना आने-जाने के लिए पास प्रदान किये जायेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना है कि, यह सभी कारखाने अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें। आदेश की कंडिका स के अंतर्गत पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत लॉकडाउन से छूट प्रदान किये गये कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी की लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग, तथा समय समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरश: पालन सुनिश्चित करेंगे। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत पूर्व के आदेशों के अनुक्रम में यह आदेश किया गया है।