छत्तीसगढ़

आवश्यकता वाले दुकानें सुबह 09 से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी!

आवश्यकता वाले दुकानें विनोद कुमार साहू 
सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-सुबह 09 से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी!

कलेक्टर द्वारा अनुपूरक आदेश जारी!

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजनों को प्रतिबंधित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 घोषित किया गया है, जिसके तहत पूर्व में जारी आदेश को यथावत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा अनुपूरक आदेश जारी किये गये है, जिसके अनुसार किराना दुकान, बेकरी, मोबाईल रिचार्ज, डेलीनीड्स की दुकानें, फल, अनाज एवं सब्जी मार्केट सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश सम्पूर्ण कांकेर जिले में तत्काल प्रभावशील होगा!

 

 

 

 

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