वायरल विडिओ रिश्वत मांगने वाले पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी निलंबित, कलेक्टर ने किया निलंबित, सबका संदेश ब्रेकिंग न्यूज बिलासपुर मामला पचपेड़ी तहसील

वायरल विडिओ रिश्वत मांगने वाले पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी निलंबित, कलेक्टर ने किया निलंबित, सबका संदेश ब्रेकिंग न्यूज बिलासपुर मामला पचपेड़ी तहसील
बिलासपुर। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर 25 हजार रुपये रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।क्या है पूरा मामला?
सबका संदेश न्यूज बिलासपुर ब्रेकिंग : कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 219 / भूअ30 / पटरास्था / 2026, दिनांक 29/10/2026 के अनुसार -श्री ऋषिपुरी गोस्वामी, तत्कालीन पटवारी प०ह०नं० 14 (वर्तमान पदस्थापना- प०ह०नं०-05 धुर्वाकारी, तहसील-पचपेड़ी) के विरुद्ध सोशल मीडिया एवं समाचार पोर्टलों पर पच्चीस हजार रुपये की रिश्वत लेने संबंधी वायरल वीडियो के संबंध में तहसीलदार पचपेड़ी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.10.2026 के जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया पाया गया कि पटवारी द्वारा शासकीय राजस्व कार्य किये जाने हेतु रिश्वत मांगना तथा रिश्वत लिया जाना प्रमाणित हुआ। कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ऋषिपुरी गोस्वामी के उक्त कृत्य से शासन की छवि धूमिल हुई है और यह कृत्य सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
निलंबन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय कार्यालय, कोटा (रा०) निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को निर्देशित किया है कि उक्त पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर 7 दिवस के भीतर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।


