उप संचालक कृषि श्री पी.डी. हथेश्वर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने अब केवल 3 दिन शेष, किसानों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील l

उप संचालक कृषि श्री पी.डी. हथेश्वर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने अब केवल 3 दिन शेष, किसानों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील l
बिलासपुर, 28 जुलाई 2026/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने के लिए अब केवल 3 दिन शेष हैं। जिले के किसान 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित) एवं मक्का फसलों को अधिसूचित किया गया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक कृषक, बटाईदार एवं वनपट्टाधारी कृषक भी ले सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना देकर दावा प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। इस वर्ष अल-नीनो के कारण मौसम में अनिश्चितता बनी हुई है। मानसून के देर से आने, समय से पहले समाप्त होने तथा फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक वर्षा नहीं होने जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य कर सकती है। योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई नहीं हो पाने, पौध रोपाई में विफलता, स्थानीय आपदाओं जैसे सूखा, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान पर भी बीमा दावा राशि प्राप्त की जा सकती है। उप संचालक कृषि, बिलासपुर ने जिले के सभी किसानों से समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से उन किसानों से भी योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है, जो गत वर्ष फसल बीमा योजना से असहमति आवेदन के कारण बाहर हो गए थे।
उप संचालक कृषि श्री पी.डी. हथेश्वर ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। उन्होंने विशेष रूप से उन किसानों से भी योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है, जो गत वर्ष असहमति (ऑप्ट-आउट) आवेदन के कारण योजना से बाहर हो गए थे। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने कृषि ऋण लिया है, वे संबंधित सेवा सहकारी समिति अथवा संबंधित बैंक के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। वहीं जिन किसानों ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है, वे अपने क्षेत्र के लोक सेवा केंद्र, बैंक, वित्तीय संस्थान अथवा एचडीएफसी इआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क कर बीमा करा सकते हैं। किसान स्वयं भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज, बी-1 एवं पी-2 तथा फसल विवरण शामिल हैं। किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर निकटतम सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक के माध्यम से भी फसल बीमा करा सकते हैं।




