यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा यातायात नियमो के उल्लंघन कर्ता आरोपी वाहन चालकों हेतु विशेष चेतावनी एवं संदेश

🔹यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा यातायात नियमो के उल्लंघन कर्ता आरोपी वाहन चालकों हेतु विशेष चेतावनी एवं संदेश
🔹 यातायात नियमों के उल्लंघन पर आई टी एम एस द्वारा जारी ई-चालान का समन शुल्क शीघ्र जमा करें अन्यथा नियत समय पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय एवं आर टी ओ कार्यालय स्वतः हो रही स्थानांतरित
🔹 आरटीओ को स्थानांतरित सभी प्रकरणों में लाइसेंस का निलंबन एवं वाहनों की की जा रही जप्ती की कार्यवाही
🔹 2025 में कुल 65,355 ई चालान आईटीएमएस के माध्यम से जारी किया गया है जिसमें से 8,704 प्रकरण एकीकृत प्रणाली के माध्यम से स्वतः माननीय न्यायालय हुई स्थानातरित
🔹मात्र 466 ई चालान का ही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से निराकरण हुआ है समय पर निराकरण नही होने पर नियमानुसार आर टी ओ से होगी कार्यवाही
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा आम जनमानस को यातायात नियमो के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार सचेत किया जा रहा है वही सड़क दुर्घटना होने वाले स्थलों का अवलोकन करते हुए आवश्यक सुधरात्मक एवं समाधान कारक प्रयास भी की जा रही है साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन से हो रही सड़क हादसों में कमी लाने हेतु उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्यवाही भी जारी है।
इसी क्रम में लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों के विरुद्ध आई टी एम एस के द्वारा निगरानी की जा रही लगभग 550 कैमरा के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए ई चालान उल्लंघन कर्ता वाहन चालक के पते एवं मोबाइल पर भेजी जा रही है परंतु उल्लंघन कर्ता आरोपी वाहन चालकों के द्वारा समय पर ई चालान की राशि को विधिवत रूप से जमा नहीं की जा रही है जिसके कारण अधिकांश प्रकरण इंटीग्रेटेड प्रणाली से माननीय न्यायालय स्थानांतरित हो जा रही है।
संज्ञान में यह भी आया है कि माननीय न्यायालय स्थानान्तरित होने के बाद भी उल्लंघन कर्ता आरोपी वाहन चालक के द्वारा ना तो माननीय न्यायालय उपस्थित हो रहे हैं और ना ही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो रहे हैं और नहीं समन शुल्क को समय पर माननीय न्यायालय में जमा की जा रही है जिसके कारण माननीय न्यायालय से उक्त प्रकरण इंटीग्रेटेड प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भेजे जा रहे है।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के द्वारा उक्त उल्लंघन कर्ता आरोपी वाहन चालक के वाहनों के संबंध में समस्त जानकारी संकलित करते हुए लाइसेंस का निलंबन एवं वाहन की विधिवत जप्ती की कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
ज्ञातव्य हो कि ऑनलाइन ई चालानी कार्यवाही के पश्चात जारी ई-चालान जमा करने हेतु उल्लंघन कर्ता आरोपी वाहन चालक को पर्याप्त समय अवधि दी गई है उसके बाद भी इस समय अंतराल में समन शुल्क जमा नहीं करने जाने के कारण इंटीग्रेटेड सिस्टम में सभी जगह विभाग अनुसार अपनी अपनी प्रक्रियाओं की पूर्णता संबंधित विभाग के द्वारा की जा रही है और नियमानुसार कार्यवाही लगातार जारी है।
विदित हो कि यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा 1 जनवरी 2025 से 11 जून 2025 तक कुल 65,355 ई चालान आईटीएमएस के माध्यम से जारी किया गया है जिसमें से 8,704 प्रकरण एकीकृत प्रणाली के माध्यम से स्वतः माननीय न्यायालय स्थानातरित हो गई है संज्ञान में आया है कि उसमें से मात्र 466 ई चालान का ही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से निराकरण हुआ है बाकी अन्य उल्लंघन कर्ता आरोपी वाहन चालक के द्वारा समन शुल्क की राशि माननीय न्यायालय में भी जमा नहीं की जा रही है इसके कारण उक्त प्रकरण अभी भी लंबित है।
अतः ऐसे समस्त उल्लंघन कर्ता आरोपी वाहन चालक जिन पर आई टी एम एस के माध्यम से ई चालान जारी किया गया है उन सभी से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र ई चालान के माध्यम से जनरेट की गई चालान का समन शुल्क जमा करें अन्यथा लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से पूर्ण कर वाहनों की जप्ती की कार्यवाही की जाएगी।
यह भी ज्ञात हो कि आई टी एम एस के माध्यम से इंटीग्रेटेड प्रणाली के द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय स्थानांतरित होने पर इसकी जानकारी उल्लंघन कर्ता वाहन चालक के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाती है माननीय न्यायालय भेजे जाने के 10 दिन पूर्व भी इसकी जानकारी मोबाइल के माध्यम से क्रमशः आरोपी वाहन चालक को भेजी जाती है इसके बाद भी समय पर समन शुल्क जमा नहीं हो पाने पर प्रकरण स्वतः ही माननीय न्यायालय स्थानांतरित हो जाती है।
इसके पश्चात भी उल्लंघन कर्ता आरोपी वाहन चालकों के द्वारा समन शुल्क को जमा करने को लेकर गंभीरता एवं संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है जिसका परिणाम उसके लाइसेंस का निलंबन एवं वाहनों की जप्ती के रूप में परिलक्षित हो सकता है अतः ऐसे समस्त उल्लंघन कर्ता वाहन चालक जिन्हें ई-चालान के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्यवाही का सामना करना पड़ा है वह तत्काल ही उक्त प्रक्रियाओं का पालन करें अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का उन्हें सामना करना पड़ेगा।